मुंबईः मुंबई पुलिस ने 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके व्यवसायी पति राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि शहर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एलओसी जारी किया, क्योंकि शिल्पा और उनके पति अंतरराष्ट्रीय यात्राएं करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि अभिनेत्री और उनके पति के खिलाफ 14 अगस्त को जुहू थाने में एक कारोबारी से ऋण-सह-निवेश सौदे में कथित तौर पर लगभग 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था।
लुकआउट सर्कुलर एक ऐसी व्यवस्था है, जिसका उपयोग आमतौर पर आव्रजन और सीमा नियंत्रण चौकियों को अलर्ट जारी कर किसी व्यक्ति को देश छोड़ने से रोकने या उसकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किया जाता है। बाद में, मामला जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि जुहू निवासी 60 वर्षीय व्यापारी दीपक कोठारी ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। कोठारी लोटस कैपिटल फाइनेंस सर्विसेज नामक एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के निदेशक हैं।
शिकायतकर्ता के अनुसार, वह राजेश आर्य नामक व्यक्ति के माध्यम से कुंद्रा और उनकी अभिनेत्री पत्नी के संपर्क में आया था। कुंद्रा और शेट्टी होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल मंच बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे। आर्या के ज़रिए उन्होंने 75 करोड़ रुपये का ऋण मांगा, लेकिन ज़्यादा कर से बचने के लिए उन्होंने इसे निवेश के तौर पर दिखाया।
अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने मासिक रिटर्न और मूल राशि के भुगतान का भी वादा किया। प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसने शेयर सदस्यता समझौते के तहत अप्रैल 2015 में 31.9 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए, इसके बाद सितंबर 2015 में एक पूरक समझौते के तहत 28.53 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए।
अप्रैल 2016 में व्यक्तिगत गारंटी प्रदान करने के बावजूद, शेट्टी ने उसी वर्ष सितंबर में कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। अधिकारियों ने बताया कि कोठारी को बाद में पता चला कि 2017 में एक अन्य समझौते पर चूक के कारण कंपनी के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही हो रही है। कोठारी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उन्होंने व्यवसाय के लिए ऋण प्रदान किया था।
लेकिन आरोपियों ने उस धन को निजी उपयोग के लिए इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद कोठारी ने अभिनेत्री, उनके पति और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत लेकर मुंबई पुलिस से संपर्क किया, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया। इसके बाद शेट्टी और कुंद्रा के वकील द्वारा मामले के संबंध में एक बयान जारी किया गया।
जिसमें कहा गया कि उनके मुवक्किल उन सभी आरोपों से इनकार करते हैं जो पूरी तरह से दीवानी प्रकृति के हैं और जिन पर 4 अक्टूबर, 2024 को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) मुंबई द्वारा निर्णय दिया जा चुका है। बयान में कहा गया, ‘‘यह एक पुराना लेनदेन है, जिसमें कंपनी वित्तीय संकट में चली गई और अंततः एनसीएलटी में लंबी कानूनी लड़ाई में उलझ गई।’’
इसमें कहा गया कि इसमें कोई आपराधिक मामला शामिल नहीं है और ‘‘हमारे लेखा परीक्षकों’’ ने समय-समय पर आर्थिक अपराध शाखा के अनुरोध के अनुसार सभी आवश्यक सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिनमें विस्तृत नकदी प्रवाह विवरण भी शामिल हैं।