नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने उत्सर्जन से जुड़े मामले में गुरुवार को जर्मन कार कंपनी वॉक्सवॉगन से शुक्रवार शाम 5 बजे तक 100 करोड़ रुपये जमा कराने के लिए कहा है।एनजीटी ने यह भी कहा है कि अगर कंपनी जुर्माना नहीं भारती है तो कंपनी के प्रबंध निदेशक (भारत) को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके साथ ही वॉक्सवॉगन कंपनी की भारत में मौजूद सभी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा।
बता दें कि बीते हफ्ते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के चार सदस्यीय पैनल के एक्सपर्ट ने कार कंपनी वॉक्सवॉगन के खिलाफ भारत में हेल्थ को नुकसान पहुंचाने के लिए 171।34 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी।
एनजीटी अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने ऑटोमोबाइल कंपनी द्वारा उसके आदेश का पालन ना करने पर कड़ी आपत्ति जताई और उसे एक हलफनामा देने के लिए कहा कि वह शुक्रवार शाम पांच बजे तक धनराशि जमा कराएगी।
पीठ में न्यायमूर्ति एस पी वांगड़ी भी शामिल है। उन्होंने कहा, ‘‘आपने हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं किया जबकि कोई रोक नहीं थी। हम आपको और समय नहीं देंगे।’’ पीठ ने फॉक्सवैगन को राशि जमा कराने के बाद एक हलफनामा जमा कराने के लिए भी कहा।
अधिकरण को सूचित किया गया था कि उच्चतम न्यायालय भी इस मुद्दे पर सुनवाई कर रहा है जिसके बाद उसने मामले पर सुनवाई स्थगित कर दी थी।
अधिकरण ने पिछले साल 16 नवंबर को कहा था कि फॉक्सवैगन ने भारत में डीजल कारों में जिन ‘चीट डिवाइस’ का इस्तेमाल किया उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा और उसने जर्मन कंपनी को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) में 100 करोड़ रुपये की अंतरिम राशि जमा कराने के लिए कहा।