ड्राइविंग लाइसेंस (DL) से जुड़े नियमों में 1 अक्टूबर, 2019 से बदलाव हो गया है। इस नियम के बाद से अब सभी लोगों को अपना डीएल बदलवाना होगा। अब डीएल और आरसी (गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) एक ही रंग के हो जाएंगे। इसके साथ ही देशभर में ड्राइविंग लाइसेंस अब एक जैसा हो जाएगा। अभी तक अलग-अलग राज्यों के डीएल भी अलग-अलग तरह के होते थे।
अब पूरे देश में डीएल और आरसी का रंग, लुक, डिजाइन और सिक्योरिटी फीचर्स एक समान होंगे। नया नियम लागू होने के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में माइक्रोचिप और क्यूआर कोड दिये जाएंगे। इसी क्यूआर कोड और चिप में कार्ड धारक के पिछले सभी रिकॉर्ड होंगे। अब चाहकर भी आप अपने पुराने रिकॉर्ड को नहीं छिपा सकते।
क्यूआर कोड के जरिये अब ड्राइवर और गाड़ी दोनों का रिकॉर्ड केंद्रीय डेटा बेस से चेक किया जा सकता है। इसके लिये ट्रैफिक पुलिस को क्यूआर कोड रीड करने के लिये एक हैंडी ट्रैकिंग डिवाइस दी जाएगी।
इसके अलावा सभी ड्राइविंग लाइसेंस के पीछे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर दिया जाएगा। इस इमरजेंसी नंबर के जरिये किसी भी डीएल धारक के किसी भी आपात स्थिति में होने पर पुलिस या कोई अन्य व्यक्ति इस नंबर पर संपर्क कर सकेगा।