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उच्चतम न्यायालय ने ओबामा के स्वास्थ्य कानून को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: June 17, 2021 21:40 IST

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वाशिंगटन, 17 जून (एपी) उच्चतम न्यायालय ने तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान बनाए गए बहुचर्चित स्वास्थ्य देखभाल कानून को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। इस कानून के तहत लाखों अमेरिकी नागरिकों को बीमा के दायरे में लाने का प्रावधान है।

न्यायाधीशों ने दो के मुकाबले सात मतों से बृहस्पतिवार को पूरे कानून को बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि टेक्सास, रिपब्लिकन शासन वाले अन्य राज्यों तथा दो व्यक्तियों को संघीय अदालत में अपना मुकदमा लाने का कोई अधिकार नहीं है।

बाइडन प्रशासन का कहना है कि "ओबामाकेयर" के रूप में लोकप्रिय इस कानून के कारण 3.1 करोड़ लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा है।

इस कानून के प्रमुख प्रावधानों में पहले से बीमारियों से ग्रसित लोगों के लिए सुरक्षा के अलावा कम आय वाले लोगों को भी बीमा सुविधा प्रदान करता है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कानून का तीखा विरोध किया था।

फैसला सुनाने वाले न्यायाधीशों में एक न्यायमूर्ति स्टीफन ब्रेयर ने कहा कि जिन राज्यों और लोगों ने संघीय मुकदमा दायर किया है, वे यह दिखाने में नाकाम रहे हैं कि अधिनियम का न्यूनतम आवश्यक कवरेज प्रावधान असंवैधानिक है।

स्वास्थ्य देखभाल का अध्ययन करने वाले गैर-लाभकारी संगठन कैसर फैमिली फ़ाउंडेशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष लैरी लेविट ने कहा कि न्यायालय के इस ताजा फैसले से स्पष्ट होता है कि कानून आने वाले समय में बरकरार रहने वाला है।

उन्होंने कहा कि अभी डेमोक्रेट शासन में हैं और उन्होंने इस कानून पर कायम रखने पर जोर दिया है वहीं रिपब्लिकन पार्टी कानून को पलटने के लिए ज्यादा उत्साह नहीं दिखा रही है।

राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल में इस स्वास्थ्य कानून का विस्तार किया जा रहा है और वह अमेरिका में सभी लोगों को कवरेज में लाने के लिए इस कानून को नींव के रूप में देखते हैं। उनके विशाल कोविड राहत विधेयक में इस स्वास्थ्य कानून के बीमा बाजारों के माध्यम से दी जाने वाली निजी स्वास्थ्य योजनाओं के लिए सब्सिडी में काफी वृद्धि की है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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