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लाइव शो में पैनलिस्ट ने 'ओवैसी स्टाइल' में फाड़ा नागरिकता बिल, संबित पात्रा ने कहा- 'समझ नहीं आता पाक पीएम से डील करूं या...'

By पल्लवी कुमारी | Updated: December 13, 2019 11:04 IST

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 को अपनी मंजूरी दे दी, जिसके बाद यह एक कानून बन गया है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार गुरुवार को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही यह कानून लागू हो गया है।

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ठळक मुद्देबिल की कॉपी फाड़ने पर संबित पात्रा ने तंज करते हुए कहा, 'आप लोगों के बिल को फाड़ने से क्या होगा। ऐसा करने से यह कानून रूक तो नहीं जाएगा ना।'लोकसभा में बिल के चर्चा के दौरान एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता बिल को फाड़ा था।

नागरिकता संशोधन बिल का लेकर देश में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। मुस्लिम धर्म के लोग इस विधेयक में मुस्लिम को जगह ना देने की वजह से काफी गुस्से में हैं। इसी मुद्दे का एक लाइव टीवी शो का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक पैनलिस्ट ने 'ओवैसी स्टाइल' में नागरिकता बिल की कॉपी को फाड़ा है। लोकसभा में बिल के चर्चा के दौरान एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता बिल को फाड़ा था। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। ठीक उसी तरह लाइव टीवी शो में भी नागरिकता बिल की कॉपी फाड़ी गई। 

नागरिकता बिल की कॉपी के पैनलिस्ट में बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, मुस्लिम स्कॉलर शोएब जमई और और ब्रिक्स संस्थापक निशांत वर्मा भी मौजूद थे। बिल पर तीखी बहस चल रही थी। इसी बीच निशांत वर्मा और शोएब जमई ने नागरिकता संशोधन बिल की कॉपी को फाड़ दिया। 

बिल की कॉपी फाड़ने पर संबित पात्रा ने तंज करते हुए कहा, 'आप लोगों के बिल को फाड़ने से क्या होगा। ऐसा करने से यह कानून रूक तो नहीं जाएगा ना। कानून संसद में पारित हो चुका है। एक काम कीजिए 20 से 30 बिल की और कॉपी दीजिए ताकी ये लोग बिल फाड़ते रहे। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से डील करूं या इन दोनों गद्दारों से डील करूं।' इस पूरे वाक्ये को कई ट्विटर यूजर ने शेयर किया है। 

नागरिकता संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून बन गया है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 को अपनी मंजूरी दे दी, जिसके बाद यह एक कानून बन गया है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार गुरुवार को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही यह कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। 

टॅग्स :संबित पात्रानागरिकता संशोधन बिल 2019वायरल कंटेंटट्विटर
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