गांधीनगर: कांग्रेस और पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से पांच विधायकों के इस्तीफा देने पर ट्वीट कर निशाना साधा है। हार्दिक पटेल ने ट्वीट कर कहा है, ''जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधी जनता से द्रोह कर अपने स्वार्थ के लिए पार्टी बदलते हैं तब ऐसे स्वार्थी नेताओं को चौराहे पर खड़ा कर चप्पलों से पिटना चाहिए।'' हार्दिक पटेल ने यह ट्वीट अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से 17 मार्च को दोपहर में किया है। हार्दिक पटेल अपने ट्वीट को लेकर ट्रोल हो गए हैं। उनके ट्वीट के नीचे प्रतिक्रिया देकर ट्विटर यूजर उनको ही ट्रोल करने लगे हैं। गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पांच विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। इससे कांग्रेस की दो राज्यसभा सीटें जीतने की संभावना धूमिल हो रही है।
एक ट्विटर यूजर ने लिखा, पटेलों के आंदोलन को आपने बेचा। जब आपका जमीर नहीं जागा।
एक ट्विटर यूजर ने कहा, हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार कई बार जनता द्वारा कई प्रकार के जूते चप्पलों से पीटे गए हैं किंतु इनमें शर्म नाम की कोई चीज बची नहीं।
एक यूजर ने लिखा, आरक्षण के नाम पर समाज का समर्थन हासिल कर के अपने स्वार्थ के लिए पार्टी ज्वाइन करने वाले को भारत रत्न मिलना चाहिए क्या ?
जानें कांग्रेस के किन पांच विधायकों ने दिया इस्तीफा
गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने सोमवार को सदन को सूचित किया कि कांग्रेस के पांच विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। विधायकों का इस्तीफा राज्यसभा चुनाव से कुछ दिन पहले हुआ है। कांग्रेस गुजरात से खाली हो रही राज्यसभा की चार में से दो सीटें जीतने को लेकर आश्वस्त थी, लेकिन अब दूसरी सीट जीतने की संभावना कमजोर हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि ये पांच विधायक गढ़ड़ा के प्रवीण मारू, अबदसा के प्रद्युम्नसिंह जडेजा, लिंबडी के सोमा कोली पटेल, धारी से जे.वी काकड़िया और डांग से मंगल गावित हैं। पांच कांग्रेस विधायकों में से गावित ने रविवार को अपना त्याग पत्र सौंपा, जबकि अन्य ने शनिवार को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया।
पाटीदार हड़ताल मामला: कोर्ट हार्दिक पटेल की अपील पर 20 मार्च को सुनवाई करेगा
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि 2015 में पाटीदार आरक्षण आन्दोलन के दौरान हिंसा से संबंधित मामले में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज करने के उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ दायर अपील पर 20 मार्च को सुनवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति उदय यू ललित और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ के समक्ष गुजरात उच्च न्यायालय के 17 फरवरी के आदेश के खिलाफ हार्दिक पटेल की अपील सुनवाई के लिये आयी थी। शीर्ष अदालत ने 2015 में दर्ज इस मामले में हार्दिक पटेल को 28 फरवरी को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुये जांच के नाम पर पांच साल तक मामले पर बैठे रहने के लिये गुजरात पुलिस को आड़े हाथ लिया था।