नशे में अब गाड़ी चलाना अब आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। नशे में ड्राइविंग पर कंट्रोल के लिए सरकार सजा के प्रावधान को कठोर करने पर विचार कर रही है। शराब पीकर गाड़ी चलाते वक्त मौत होने पर 7 साल की सजा पर विचार हो रहा है। अभी आईपीसी के तहत 2 साल सजा होती है। इसके अलावा नियमों में बड़े बदलाव की भी तैयारी है। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के वक्त ही लाइफटाइम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को जरूरी बनाया जा सकता है। अभी देश में आधी गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं होता। ऐसे में दुर्घटना होने पर पीड़ित को हर्जाना नहीं मिलता। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले को पीड़ित के पास अस्पताल में रहने को भी जरूरी बनाया जा सकता है। जब तक पीड़ित का इलाज पूरा नहीं हो जाता तब तक दुर्घटना करने वाले को उसके पास सर्जिकल ओपीडी में रहना होगा। इसके साथ ही 500 किलोमीटर से ज्यादा जाने वाले कमर्शियल गाड़ियों में 2 ड्राइवर को अनिवार्य किया जा सकता है।