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Kisan Rail Roko Andolan: Indian Railway Alert रद्द की गईं RPF-GRP की छुट्टियां, जानें Rakesh Tikait ने क्या कहा

By गुणातीत ओझा | Published: February 18, 2021 03:00 PM2021-02-18T15:00:12+5:302021-02-18T15:00:53+5:30

नए कृषि कानून को लेकर जारी धरना-प्रदर्शन के बीच संयुक्‍त किसान मोर्चा ने गुरुवार यानी कल 18 फरवरी को दोपहर 12 से लेकर शाम 4 बजे तक राष्ट्रव्‍यापी रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है।

किसान रेल रोको आंदोलन
रेलवे अलर्ट GRP-RPF की छुट्टियां रद्द
जानें क्या है पूरी तैयारी?

नए कृषि कानून को लेकर जारी धरना-प्रदर्शन के बीच संयुक्‍त किसान मोर्चा ने गुरुवार यानी कल 18 फरवरी को दोपहर 12 से लेकर शाम 4 बजे तक राष्ट्रव्‍यापी रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। गुरुवार को देशभर में हजारों किसान रेल की पटरियों पर बैठेंगे। पूरे देश के रेल नेटवर्क को चार घंटे के लिए ठप करने की योजना है। इसे लेकर रेलवे भी अलर्ट है। जीआरपी और आरपीएफ के जवानों की छुट्टियां रद कर दी गई हैं। जहां-जहां आंदोलन का ज्‍यादा असर पड़ने की संभावना है, वहां अतिरिक्‍त फोर्स तैनात की जाएगी। रेलवे ने आरपीएसएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया है। ये कंपनियां पंजाब, हरियाणा, यूपी और पश्चिम बंगाल में विशेष ध्यान केंद्रित करेंगे।

सरकार पर दबाव बनाने के लिए रेल रोको आंदोलन

किसान आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि जिस समय ट्रैफिक सबसे कम होती है, उस समय हमने सड़क जाम किया और इसी प्रकार, दिन में ट्रेन की ट्रैफिक कम होती है क्योंकि लंबी दूरी की ट्रेन ज्‍यादातर रात में चलती हैं। उन्‍होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरा आंदोलन योजना के मुताबिक हो। रेल रोको आंदोलन का मकसद सरकार पर किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने के लिए दबाव बनाना है।

बीच रास्‍ते में ट्रेनें नहीं रोकी जाएंगी: टिकैत

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि, रेल रोको आंदोलन के बीच रास्‍ते में ट्रेनें नहीं रोकी जाएंगी। टिकैत ने कहा कि किसान इंजन पर फूल चढ़ाकर रेल रोकेंगे।  यात्रियों को रास्ते में चाय-नाश्‍ता भी कराया जाएगा।

रेल संचालन में बाधा डालना अपराध, जानें-क्‍या है कानून

रेलवे के संचालन में अगर कोई किसी तरह की बाधा डालता है तो उसके खिलाफ रेलवे ऐक्‍ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगर ट्रेन पर किसी तरह का सामान फेंका जाए या पटरी को नुकसान पहुंचा तो दोषी को रेलवे ऐक्‍ट की धारा 150 के तहत उम्रकैद दी जा सकती है। धारा 174 कहती है कि अगर ट्रैक पर बैठकर या कुछ रखकर ट्रेन रोकी जाती है तो दो साल की जेल या 2,000 रुपये के जुर्माने या फिर दोनों सजा हो सकती है।

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