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Supreme Court का फैसला, हिंदू उत्तराधिकार एक्ट-2005 के तहत पिता की संपत्ति में बेटी का पूरा हक़

By प्रतीक्षा कुकरेती | Published: August 11, 2020 06:17 PM2020-08-11T18:17:16+5:302020-08-11T18:17:16+5:30

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि संशोधित हिंदू उत्तराधिकार कानून (2005) के तहत पिता की संपत्ति में बेटी का हर परिस्थिति में बराबर का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 के संशोधन के बाद हिंदू महिलाओं के पैतृक संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी है। जस्टिस अरुण मिश्री की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया। जस्टिस अरुण मिश्री के अलावा इस बेंच में एस अब्दुल नजीर और एमआर शाह शामिल थे। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि बेटियों और बेटों को समान अधिकार मिलेगा। अगर पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून लागू होने से पहले हुई हो तो भी बेटियों का संपत्ति में हक 

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