दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल, याचिका दायर कर कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को लेकर निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की गई थी।कोर्ट ने हालांकि न केवल निर्माण कार्य पर रोक लगाने संबंधी याचिका को खारिज किया बल्कि याचिकाकर्ताओं पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगा दिया। कोर्ट ने कहा कि ये जनहित याचिका (PIL) नहीं थी बल्कि जानबूझ कर दायर की गई थी।कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चूकी इस प्रोजेक्ट के तहत सभी काम करने वाले साइट पर ही रह रहे हैं, तो ऐसे में इसे रोकने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है।