लाइव न्यूज़ :

SC Verdict on UGC: अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, UGC की गाइडलाइंस पर मुहर

By आदित्य द्विवेदी | Updated: August 28, 2020 11:57 IST

Open in App
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ( यूजीसी ) के दिशा निर्देशों के अनुसार होंगी। कोर्ट ने ये भी कहा है कि बिना परीक्षा लिए कोई भी राज्य छात्र-छात्राओं को प्रमोट नहीं कर सकते। हालांकि कोर्ट ने राज्यों को सहूलियत देते हुए कहा कि वो यूजीसी से परीक्षाओं की तारीख टालने के लिए कह सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी के परीक्षाएं टालने का फैसला जारी रहेगा लेकिन वो ये नहीं तय कर सकता कि बिना परीक्षाओं के छात्र प्रमोट कर दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये तय हो गया है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
टॅग्स :यूजीसीसुप्रीम कोर्ट
Open in App

संबंधित खबरें

भारतSupreme Court: बांग्लादेश से गर्भवती महिला और उसके बच्चे को भारत आने की अनुमति, कोर्ट ने मानवीय आधार पर लिया फैसला

भारतआपको बता दूं, मैं यहां सबसे छोटे... सबसे गरीब पक्षकार के लिए हूं, जरूरत पड़ी तो मध्य रात्रि तक यहां बैठूंगा, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा

स्वास्थ्यखतरनाक धुएं से कब मुक्त होगी जिंदगी?, वायु प्रदूषण से लाखों मौत

भारतसुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना को सफलता की कहानियों वाले दिव्यांग लोगों को शो में बुलाने और इलाज के लिए पैसे जुटाने का दिया निर्देश

भारत"कोर्ट के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है...", दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

पाठशाला अधिक खबरें

पाठशालास्प्रिंगर नेचर ने ICSSR, दिल्ली में 'इंडिया रिसर्च टूर' के तीसरे संस्करण को दिखाई हरी झंडी

पाठशालापढ़ाई पर है पूरा ज़ोर, नहीं रहेगा बच्चा कमजोर

पाठशालासत्यार्थी समर स्कूल: 11 देशों के प्रतिभागियों ने किया दिल्ली और राजस्थान आश्रम का दौरा

पाठशालाJEE Advanced: मन में है विश्वास हम होंगे कामयाब?, लगन और जुनून तो मंज़िल मुश्किल नहीं

पाठशालारूस-यूक्रेन के डर के बीच किर्गिस्तान में मेडिकल पढ़ाई को मिल रहा नया ठिकाना