सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टेलीकॉम कंपनियों को समायोजित सकल आय यानी AGR से संबंधित बकाया चुकाने के लिए 10 साल का समय देने का फैसला किया। इसे टेलीकॉम कंपनियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। समायोजित सकल आय यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा टेलीकॉम कंपनियों से लिया जाने वाला यूजेज और लाइसेंसिग फीस होता है। इसके दो हिस्से होते हैं, पहला स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज और दूसरा लाइसेंसिंग फीस। माना जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट AGR के लिए अवधि नहीं बढ़ाई होती तो शायद एयरटेल , वोडाफोन आईडिया और टाटा टेलीसर्विसेट बंद होने के कगार पर आ जाते। #telecomCompanies #SupremcourtAGR #AirtelVodafone