Income tax Return आम लोगों की इनकम पर केंद्र सरकार टैक्स वसूलती है, जिसे आयकर या इनकम टैक्स कहते हैं। इनकम टैक्स से होने वाली कमाई को सरकार अपनी जनता को सुविधा और सेवाएं देने के लिए इस्तेमाल करती है। साल में एक बार आपको एक आईटीआर फॉर्म में सरकार को आय, खर्च, निवेश और टैक्स देनदारी का ब्यौरा देना होता है। इसे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) कहते हैं। Read More
आयकर विभाग ने करदाताओं को ईमेल भेजें हैं। इस मेल के जरिए विभाग ने लोगों को पिछले साल के अपने आयकर रिटर्न को दुरुस्त करने का आखिरी मौका दिया है। ई-मेल भेजकर उन सभी से स्पष्टीकरण मांगा है जिनकी कर वापसी होना है पर उन पर बकाया कर मांग भी है। ...
इस साल भी आकलन वर्ष 2020-21 के लिये रिटर्न फाइल करने को लेकर ई-फाइलिंग की सुविधा एक अप्रैल 2020 से उपलब्ध थी और वित्त वर्ष 2019-20 के लिये आयकर रिटर्न (आईटीआर) फार्म आईटीआर-1 (सहज) और आईटीआर-4 (सुगम) को भी 3 जनवरी 2020 को अधिसूचित कर दिया गया था। हाल ...
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक स्पष्टीकरण में कहा है कि उसे ऐसे कई मामले नजर में आए हैं जहां करदाताओं ने 1 अप्रैल से 4 जुलाई 2019 के बीच के लेनदेन पर टीडीएस/ टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) की कटौती अधिभार की बढ़ी हुई दर से नहीं की है। ...
सरकार ने बजट से पहले 5.78 करोड़ करदाताओं का विश्लेषण किया था और पाया कि 69% लोगों को नई व्यवस्था अपनाने पर बचत होगी, जबकि 11% ऐसे हैं, जो पुरानी व्यवस्था को पसंद करते हैं. शेष 20% करदाताओं में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कागजी काम से बचना चाहते होंगे और ...