कोरोना खतरे के बीच आयकर रिटर्न की तारीख बढ़ी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की ये महत्वपूर्ण घोषणाएं
By निखिल वर्मा | Published: March 24, 2020 02:46 PM2020-03-24T14:46:40+5:302020-03-24T15:06:36+5:30
कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक पैकेज की घोषणा करने की तैयारी में हैं।
कोरोना वायरस के खतरे के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर रिटर्न भरने वालों को राहत प्रदान की है। आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 जून 2020 कर दी गई है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि देरी से रिटर्न दाखिल करने पर 12 फीसदी के बजाए नौ फीसदी ब्याज लगेगा।
The last date for the income tax return for the financial year 18-19 is extended to 30th June 2020. For delayed payments interest rate has been reduced from 12% to 9%: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/Q3OHoh86SZ
— ANI (@ANI) March 24, 2020
आधार-पैन कार्ड लिंक की तारीख बढ़ी आगे
कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक जरूरी घोषणा करते हुए आधार और पैन कार्ड लिंक की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है। पहले आधार-पैंक लिंक की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 थी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की महत्वपूर्ण घोषणाएं
- मार्च, अप्रैल, मई 2020 की जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि जून 2020 तक बढ़ाई गई
-विवाद से विश्वास योजना की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून की गई है, टैक्स विवाद से जुड़ी मूल राशि के भुगतान पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा