कोरोना खतरे के बीच आयकर रिटर्न की तारीख बढ़ी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की ये महत्वपूर्ण घोषणाएं

By निखिल वर्मा | Published: March 24, 2020 02:46 PM2020-03-24T14:46:40+5:302020-03-24T15:06:36+5:30

कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक पैकेज की घोषणा करने की तैयारी में हैं।

Last date to file ITR for FY18-19 extended to June 30, interest rate reduced on delayed payment: FM Sitharaman | कोरोना खतरे के बीच आयकर रिटर्न की तारीख बढ़ी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की ये महत्वपूर्ण घोषणाएं

आईटीआर फाइल करने की तारीख बढ़ी.

Highlightsलोगों को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न 31 मार्च तक फाइल करना था. इससे पहले घोषणा की गई थी कि 31 मार्च के बाद रिटर्न फाइल आप इस रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हैं.

कोरोना वायरस के खतरे के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर रिटर्न भरने वालों को राहत प्रदान की है। आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 जून 2020 कर दी गई है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि देरी से रिटर्न दाखिल करने पर 12 फीसदी के बजाए नौ फीसदी ब्याज लगेगा।

आधार-पैन कार्ड लिंक की तारीख बढ़ी आगे

कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक जरूरी घोषणा करते हुए आधार और पैन कार्ड लिंक की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है। पहले आधार-पैंक लिंक की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 थी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की महत्वपूर्ण घोषणाएं

- मार्च, अप्रैल, मई 2020 की जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि जून 2020 तक बढ़ाई गई
-विवाद से विश्वास योजना की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून की गई है, टैक्स विवाद से जुड़ी मूल राशि के भुगतान पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा

Web Title: Last date to file ITR for FY18-19 extended to June 30, interest rate reduced on delayed payment: FM Sitharaman

पर्सनल फाइनेंस से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे