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चारा घोटालाः  'एक आदमी को जेल, एक आदमी को बेल, ये है नरेंद्र मोदी का खेल'

By रामदीप मिश्रा | Updated: March 19, 2018 14:09 IST

लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने दुमका कोषागार मामले में दोषी करार दिया। कोर्ट ने इस मामले में 12 लोगों को बरी किया है, जबकि 19 लोगों को दोषी करार दिया है।

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नई दिल्ली, 19 मार्चः केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के चौथे मामले में दोषी करार दिया, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को बरी कर दिया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता रघुवंश प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार के ऊपर हमला बोला।

ये लगाया आरोप

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा 'अजब है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का मेल, अजब है खेल, दोबारा से हो गया जगन्नाथ मिश्र रिहा और लालू यादव को जेल। एक आदमी को जेल, एक आदमी को बेल, ये है नरेंद्र मोदी का खेल।'

इस मामले में 12 लोग हुए बरी

वहीं आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने दुमका कोषागार मामले में दोषी करार दिया। कोर्ट ने इस मामले में 12 लोगों को बरी किया है, जबकि 19 लोगों को दोषी करार दिया है। इससे पहले रांची कोर्ट ने इससे पहले लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र सहित अन्य को चारा में  दोषी करार दिया था। ये सभी लोग दोषी करार दिए जाने के बाद बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं।

ये भी पढ़ें-चारा घोटाले के चौथे मामले में लालू यादव दोषी करार, पूर्व CM जगन्नाथ मिश्रा हुए बरी

इतने करोड़ रुपए का है मामला 

चारा घोटाले का यह मामला दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच का है, जिसमें आरोप है कि दुमका कोषागार से 13.13 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालने गए हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने 31 लोगों के खिलाफ फैसला सुनाया। हालांकि, चार्जशीट 48 लोगों के खिलाफ दायर की गई थी, लेकिन 14 लोगों की मामले की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।

इससे पहले लालू यादव पाए गए थे तीन मामलों में दोषी 

इससे पहले लालू प्रसाद यादव अब तक चारा घोटाले से जुड़े तीन मामलों में दोषी पाए गए थे। चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े एक अन्य मामले में अदालत पहले ही लालू यादव को साल 2013 में पांच साल की सजा सुना चुकी है। चारा घोटाले से जुड़े देवघर ट्रेजरी मामले में दिसंबर 2017 में लालू यादव एवं अन्य दोषियों को साढ़े तीन साल कारावास की सजा हुई थी। लालू यादव चारा घोटाले से जुड़े पांच मामलों में अभियुक्त बनाए गये थे।

लालू यादव को चुकी है 13.5 साल की जेल

चाईबासा मामले में उन्हें 5 साल, देवघर कोषागार मामले में 3.5 साल और अब चाईबासा के एक अन्य मामले में 5 साल की सजा हुई है। यानी कि लालू प्रसाद यादव को कुल 13.5 साल जेल हो चुकी है। सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी। लालू प्रसाद यादव अगले बीस साल प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं लड़ सकते। फिलहाल वह रांची जेल में बंद हैं।

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