चारा घोटाले के चौथे मामले में लालू यादव दोषी करार, पूर्व CM जगन्नाथ मिश्र हुए बरी

By रामदीप मिश्रा | Published: March 19, 2018 01:23 PM2018-03-19T13:23:43+5:302018-03-19T13:39:12+5:30

चारा घोटाले का यह मामला दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच का है, जिसमें आरोप है कि दुमका कोषागार से 13.13 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालने गए हैं।

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चारा घोटाले के चौथे मामले में लालू यादव दोषी करार, पूर्व CM जगन्नाथ मिश्र हुए बरी

नई दिल्ली, 19 मार्चः बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने दुमका कोषागार मामले में दोषी करार दिया। इस मामले में लालू प्रसाद यादव के अलावा जगन्नाथ मिश्र सहित 31 लोगों के खिलाफ आरोप थे। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने इस मामले में 12 लोगों को बरी किया है, जबकि 19 लोगों को दोषी करार दिया है। 

रांची कोर्ट ने इससे पहले लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र सहित अन्य को चारा में  दोषी करार दिया था। ये सभी लोग दोषी करार दिए जाने के बाद बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। लालू की सेहत सहीं नहीं होने की वजह से अस्पताल में भर्ती थे जिस कारण से वह कोर्ट में देरी से पहुंचे।

यह फैसला जज शिवपाल सिंह की अदालत ने सुनाया। यह मामला दुमका कोषागार से 3.76 करोड़ रुपये की अवैध निकासी को लेकर दर्ज हुआ था। बीते गुरुवार को लालू प्रसाद यादव की ओर से एक और आवेदन दाखिल कर कहा गया था कि जब तक आरोपित बनाए जाने से संबंधित आवेदन पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक के लिए फैसला को टाल दिया जाए। 

आपको बता दें, चारा घोटाले का यह मामला दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच का है, जिसमें आरोप है कि दुमका कोषागार से 13.13 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालने गए हैं। सीबीआई की विशेष अदालत 31 लोगों के खिलाफ फैसला सुनाया। हालांकि, चार्जशीट 48 लोगों के खिलाफ दायर की गई थी, लेकिन 14 लोगों की मामले की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।

लालू प्रसाद यादव अब तक चारा घोटाले से जुड़े तीन मामलों में दोषी पाए गए हैं। चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े एक अन्य मामले में अदालत पहले ही लालू यादव को साल 2013 में पांच साल की सजा सुना चुकी है। चारा घोटाले से जुड़े देवघर ट्रेजरी मामले में दिसंबर 2017 में लालू यादव एवं अन्य दोषियों को साढ़े तीन साल कारावास की सजा हुई थी। लालू यादव चारा घोटाले से जुड़े पांच मामलों में अभियुक्त बनाए गये थे।

चाईबासा मामले में उन्हें 5 साल, देवघर कोषागार मामले में 3.5 साल और अब चाईबासा के एक अन्य मामले में 5 साल की सजा हुई है। यानी कि लालू प्रसाद यादव को कुल 13.5 साल जेल हो चुकी है। सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी। लालू प्रसाद यादव अगले बीस साल प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं लड़ सकते। फिलहाल वह रांची जेल में बंद हैं।

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