Post Office की यह स्कीम है जबरदस्त, निवेश करने पर हर महीने होगी कमाई, यहां जानें पूरी डिटेल

By स्वाति सिंह | Published: April 13, 2020 01:46 PM2020-04-13T13:46:10+5:302020-04-13T13:46:47+5:30

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दिनों-दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है तो दिनों-दिन उसकी कीमत कम होती जाती है। महंगाई को मात देने के लिए निवेश के कई विकल्प हैं लेकिन उनमें जोखिम भी होता है। अगर आप बिना जोखिम उठाए हर महीने एक निश्चित कमाई करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की 'Post Office Monthly Income Scheme' आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। जानें POMIS के बारे में सारी जानकारी।

- यह स्कीम सरकार के अधीन है इसलिए विश्वसनीय है। इस स्कीम में जोखिम बेहद कम है और निश्चित मासिक आय मिलती रहती है। इसमें अधिकतम 4.5 लाख (व्यक्तिगत) और 9 लाख (साझा रूप से) जमा किया जा सकता है। स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है।

- मान लीजिए आदित्य ने पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के तहत 4.5 लाख रुपये का निवेश कर दिया। तो इस जमा धन पर पोस्ट ऑफिस आदित्य को हर महीने 2888 रुपये देगा। पांच साल पूरे होने के बाद आदित्य अपना 4.5 लाख रुपये निकाल सकता है।

- अगर आप हर महीने अपना ब्याज नहीं लेते हैं तो वो मूलधन में जुड़ती जाती है और पूरे पैसे पर ब्याज मिलता है। पांच साल पूरे होने के बाद आप उस पैसे को दोबारा इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं।

- अगर आपको पांच साल के पहले पैसों की जरूरत पड़ गई तो इस स्कीम में उसका भी प्रावधान किया गया है। 1 साल तक आप कोई पैसा नहीं निकाल सकते। 1 साल से 3 साल तक आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं लेकिन बतौर पेनाल्टी पोस्ट ऑफिस 2 प्रतिशत रकम काट लेगा। तीन साल से पांच साल के बीच 1 प्रतिशत पेनाल्टी लगेगी।

- आप अपनी महीने की कमाई को सीधे पोस्ट ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं या चाहें तो अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। या उस रकम को दोबारा निवेश भी करा सकते हैं।

- पीओएमआईएस खाता खोलने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। वहां आपको एक फॉर्म भरना होगा और साथ ही पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ और दो पॉसपोर्ट साइज फोटो लगानी होगी।

- 10 साल से ज्यादा उम्र के नाबालिग का भी खाता खुलवाया जा सकता है। नाबालिगों के लिए निवेश की अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये है।

- इसमें जमा की जाने वाली रकम पर और उससे आपको मिलने वाली ब्याज पर किसी तरह की टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता है। हालांकि इससे आपको होने वाली कमाई पर डाकघर किसी तरह का TDS नहीं कटता, लेकिन जो ब्याज आपको मंथली मिलती है, उसके एनुअल टोटल पर आपकी टैक्सेबल इनकम में शामिल किया जाता है।