GST में बदलाव के बाद क्या-क्या महंगा?, देखें पूरी लिस्ट
By संदीप दाहिमा | Updated: September 4, 2025 19:50 IST2025-09-04T19:32:37+5:302025-09-04T19:50:05+5:30

जीएसटी परिषद ने एक बड़े फैसले में घोषणा की है कि अब जीएसटी के दायरे में केवल दो टैक्स स्लैब रहेंगे - 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। यानी पहले के 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के स्लैब हटा दिए जाएँगे।

ज़्यादातर वस्तुओं पर अब कम कर लगेगा, लेकिन कुछ हानिकारक और विलासिता की वस्तुओं पर अब 40 प्रतिशत की विशेष जीएसटी दर लागू होगी।

यह निर्णय बुधवार को नई दिल्ली में हुई 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य हानिकारक उत्पादों के उपयोग को कम करना और कराधान में निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।

ये हैं वे वस्तुएँ जिन पर अब 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, पान मसाला, सिगरेट और गुटखा, चबाने वाला तंबाकू और ज़र्दा, मीठे और कार्बोनेटेड पेय, लग्ज़री कारें, निजी विमान, फ़ास्ट फ़ूड

इन उत्पादों पर 40 प्रतिशत जीएसटी ही एकमात्र कर होगा। इस उच्च दर के लागू होने के बाद कोई अतिरिक्त उपकर या उप-कर नहीं जोड़ा जाएगा।

40 फीसदी स्लैब में आने वाले सामान, पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, बीड़ी

रिवॉल्वर और पिस्तौल जैसे हथियारों पर 40 फीसदी टैक्स।

पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू और जर्दा पर 40 फीसदी टैक्स।

















