1 / 8टीवी का सबसे पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति में पिछले दो दशक से न सिर्फ मनोरंजन किया, बल्कि लोगों का ज्ञान बढ़ाने में भी मदद की।2 / 8कौन बनेगा करोड़पति से जीती राशि पर भी टैक्स देनदारी बनती है। यही वजह है कि 1 करोड़ जीतने पर भी विजेता को पूरे 1 करोड़ नसीब नहीं होते। 3 / 8दरअसल, जीती गई राशि पर टैक्स चुकाना होता है। शो के दौरान जीती गई रकम सीधे खाते में भेजा जाता है, लेकिन इस राशि में कटौती होती है और उसके बाद ही ये कंटेस्टेंट के खाते में जाती है। 4 / 8जीती हुई रकम पर भारी-भरकम 30 फीसदी टैक्स लगता है। ये नियम केवल 1 करोड़ रुपए पर ही लागू नहीं होता, बल्कि अगर कोई कंटेस्टेंट सिर्फ दस हजार रुपए भी जीतता है तो उसे भी 30 फीसदी TDS के रूप में देना पड़ता है।5 / 8मान लीजिए कोई कंटेस्टेंट 1 करोड़ रुपए की राशि जीतता है तो इनामी राशि के रुप में उसे एक करोड़ रुपए ही दिए जाते हैं। लेकिन, उन्हें ये पैसा TDS कटकर मिलता है। 6 / 8इनकम टैक्स के सेक्शन 194B के मुताबिक, कंटेस्टेंट को 30 फीसदी टैक्स चुकाना होता है। मतलब 1 करोड़ जीतन पर 30 लाख रुपए काट लिए जाते हैं।7 / 8जीती गई रकम पर टैक्स के अलावा 4 फीसदी सेस भी चुकाना होता है। मतलब कुल 3.20 फीसदी टैक्स। 4 फीसदी यानी 1 लाख 20 हजार रुपए। 8 / 8मतलब एक करोड़ जीतने वाले कंटेस्टेंट को 31 लाख 20 हजार रुपए बतौर टैक्स चुकाने पड़ते हैं।