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Professional Tax: दिल्ली में 50 हजार रुपये प्रतिमाह सैलरी वालों पर लगेगा प्रोफेशनल टैक्स, जानें क्या है ये, यहां पढ़ें पूरी डिटेल

By स्वाति सिंह | Updated: July 28, 2020 16:04 IST

50 हजार से अधिक और 75 हजार रुपये/माह आय वाले व्यक्ति को सालाना 12,00 रुपये, 75001 से एक लाख रुपये/ महीने आय वाले व्यक्ति को सालाना 1800 रुपये और प्रति माह एक लाख रुपये से अधिक आय वाले व्यक्ति को सालाना 2400 रुपये प्रोफेशनल टैक्स देना होगा। यह टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स के अतिरिक्त वसूल किया जाएगा।

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ठळक मुद्देसाउथ एमसीडी एरिया में रहने वाले लोगों को अब पहले की तुलना में अधिक प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान करना होगा। नौकरीपेशा लोगों के वेतन से भी प्रोफेशनल टैक्स वसूल किया जाएगा।

नई दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली में सम्पत्ति खरीदना अब और महंगा हो जाएगा। अब साउथ एमसीडी एरिया में रहने वाले लोगों को अब पहले की तुलना में अधिक प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान करना होगा। दरअसल, दक्षिण दिल्ली नगर नगर (एसडीएमसी) ने सम्पत्ति खरीद पर लगने वाली ट्रांसफर ड्यूटी के साथ-साथ प्रोफेशनल टैक्स में भी बढ़ोतरी की है। एक लाख से अधिक आमदनी वालों को सालाना 2400 रुपये प्रोफेशनल टैक्स देना होगा। वहीं, अनाधिकृत कॉलोनियों में राहत देते हुए वर्ष 2004-05 से 2018-2019 तक के हाउस टैक्स को माफ कर राहत दी गई है। 

बता दें कि सिविक सेंटर में सोमवार को दक्षिण दिल्ली की महापौर अनामिका की अध्यक्षता में हुई सदन की बैठक में इन प्रस्तावों को पास कर दिया गया है। नेता सदन नरेंद्र चावला ने कहा कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने वर्ष 2003 से सम्पत्ति पर किसी तरह का टैक्स नहीं बढ़ाया था। 50 हजार से अधिक और 75 हजार रुपये/माह आय वाले व्यक्ति को सालाना 12,00 रुपये, 75001 से एक लाख रुपये/ महीने आय वाले व्यक्ति को सालाना 1800 रुपये और प्रति माह एक लाख रुपये से अधिक आय वाले व्यक्ति को सालाना 2400 रुपये प्रोफेशनल टैक्स देना होगा। यह टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स के अतिरिक्त वसूल किया जाएगा।

प्रॉपर्टी टैक्‍स के अतिरिक्‍त होगा यह टैक्‍स

जब दिल्ली सरकार निगम का 1300 करोड़ रुपये का ग्लोबल शेयर नहीं दे रही है तो निगम को अपनी आय बढ़ाने के विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं। सरकार शराब पर कोरोना टैक्स बढ़ा सकती है तो फिर निगम सम्पत्ति खरीद पर ट्रांसफर ड्यूटी के साथ प्रोफेशनल टैक्स क्यों नहीं बढ़ा सकती।

सम्पत्ति चाहे वह महिला के नाम पर खरीदी जाए या फिर पुरुष के नाम पर या फिर कंपनी के नाम पर। इस पर सर्किट रेट के हिसाब से एक प्रतिशत टैक्स निगम वसूलेगा। नौकरीपेशा लोगों के वेतन से भी प्रोफेशनल टैक्स वसूल किया जाएगा।  वहीं, जिन लोगों ने अपनी कमर्शल प्रॉपर्टी किराए पर दी है, उन्हें अब पहले की तुलना में दोगुना टैक्स देना होगा। इसके अलावा बैंक्विट हॉल, क्लब, रिक्रिएशनल पार्क, कम्युनिटी सेंटर और प्राइवेट स्कूलों के प्रॉपर्टी टैक्स में भी ऑक्युपेंसी फैक्टर के बढ़ने से इजाफा होगा।

क्या है प्रोफेशनल टैक्स?

बता दें कि प्रोफेशनल टैक्स अप्रत्यक्ष कर है, जो मुख्यत: राज्य सरकार, विशेष नगरीय निकाय (म्युन्सिपल कॉरपोरेशन) द्वारा सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति, चार्टेड़ अकाउंटेट, डॉक्टर, वकील व अन्य व्यवसायिक गतिविधियों में लगे व्यापारियों पर लगाया जाता है। यहां पर आपको प्रोफेशनल टैक्‍स के बारे में विस्‍तार से बताएंगे।

ऐसे करें प्रोफेशनल टैक्स का भुगतान

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राजकोट म्युन्सिपल कॉरपोरेशन ने ही प्रोफेशन टैक्स को ऑन लाइन जमा कराना शुरू किया है। इससे व्यक्ति अपना प्रोफेशनल टैक्स ऑनलाइन जमा करा सकता है और उसे सरकारी कार्यालयों में स्वयं उपस्थित हो कर इसे नहीं जमा कराना पड़ेगा। यह भी जानकारी मिली है कि म्युन्सिपल कारपोरेशन ने नेट बैंकिग सुविधा से भी प्रोफेशनल टैक्स जमा कराने की सुविधा दे रहा है।

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