नई दिल्ली, 11 अप्रैल: अभी तक पैन कार्ड के ऐप्लीकेशन फॉर्म में थर्ड जेंडर यानी ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई भी विकल्प नहीं था। लेकिन सरकार ने इनकम टैक्स नियमों में बदलाव किए हैं। अब पैन फॉर्म में अलग जेंडर केटेगरी भी मिलेगी। इसके साथ ही अब पैन कार्ड बनवाने वाले ट्रांसजेंडर्स को अगल जेंडर कैटेगरी का अप्लीकेंट माना जाएगा। इस बात की जानकरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने सोमवार को दी। ये भी पढ़ें: हाई कोर्ट ने आयकर विभाग को लगाई लताड़, फिलहाल ITR भरने के लिए जरूरी नहीं PAN से आधार जोड़ना
नए नियम के मुताबिक पैन कार्ड के लिए अप्लीकेशन फॉर्म में अब एक टिक बॉक्स मिलेगा। बता दें कि यह कानून धारा 139ए और 295 के अंतर्गत जारी की गई है। मनी भास्कर के मुताबिक सीबीडीटी के एक सीनियर अफसर ने बताया कि इनकम टैक्स बोर्ड को इस मामले में कुछ सुझाव मिले थे। इसके बाद ही टैक्स के नियमों में बदलाव किया गया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले थर्ड जेंडर अपना पैन कार्ड बनवाने से पहले काफी परेशानी होती थी। इसी वजह से ट्रांसजेंडर अपने आधार से अपना पैन लिंक भी नहीं करा पाते थे। उन्होंने बताया कि नया संसोधन के साथ फॉर्म 49 ए (पैन अप्लीकेशन फॉर्म) में दिखाई देगा। ये भी पढ़ें: पैन को 30 जून तक कर सकेंगे आधार से लिंक, चौथी बार बढ़ाई गई समयसीमा
बता दें कि पांच मार्च तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, देश के करीब 33 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से 16. 65 करोड़ को आधार से लिंक किया जा चुका है। आधार को पैन से लिंक करने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2017, 31 अगस्त, 2017 और 31 दिसंबर 2017 के बाद अब चौथी बार बढ़ाई गई है।