पैन को 30 जून तक कर सकेंगे आधार से लिंक, चौथी बार बढ़ाई गई समयसीमा

By भाषा | Published: March 28, 2018 03:38 AM2018-03-28T03:38:39+5:302018-03-28T03:38:39+5:30

सीबीडीटी का ताजा आदेश उच्चतम न्यायालय के इसी महीने आए आदेश के मद्देनजर आया है। उच्चतम न्यायालय ने आधार को विभिन्न अन्य सेवाओं से जोड़ने की31 मार्च की समयसीमा को बढ़ाने का आदेश दिया था।

CBDT extends Aadhaar PAN linking deadline to June 30 | पैन को 30 जून तक कर सकेंगे आधार से लिंक, चौथी बार बढ़ाई गई समयसीमा

पैन को 30 जून तक कर सकेंगे आधार से लिंक, चौथी बार बढ़ाई गई समयसीमा

नई दिल्ली, 28 मार्च: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। कर विभाग के नीति बनाने वाले निकाय ने इस समयसीमा को बढ़ाने का आदेश जारी किया है। अभी तक यह समयसीमा 31 मार्च थी। आदेश में कहा गया है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन-आधार को जोड़ने की समयसीमा बढ़ाई जा रही है।

समझा जाता है कि सीबीडीटी का ताजा आदेश उच्चतम न्यायालय के इसी महीने आए आदेश के मद्देनजर आया है। उच्चतम न्यायालय ने आधार को विभिन्न अन्य सेवाओं से जोड़ने की31 मार्च की समयसीमा को बढ़ाने का आदेश दिया था।

यह चौथा मौका है जबकि सरकार ने लोगों को अपनी स्थायी खाता संख्या (पैन) को बायोमीट्रिक पहचान आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाई है।  सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया पैन लेने के लिए आधार नंबर को देना अनिवार्य कर दिया है। 

बता दें कि पांच मार्च तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, देश के करीब 33 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से 16.65 करोड़ को आधार से लिंक किया जा चुका है। आधार को पैन से लिंक करने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2017, 31 अगस्त, 2017 और 31 दिसंबर 2017 के बाद अब चौथी बार बढ़ाई गई है। 

Web Title: CBDT extends Aadhaar PAN linking deadline to June 30

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