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आयकर रिटर्न भरने में मुश्किलें? इन पांच बातों को पढ़कर आसान हो जाएगा काम

By आदित्य द्विवेदी | Updated: August 27, 2018 10:45 IST

इनकम टैक्स रिटर्न (2018-19) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2018 निर्धारित की गई है। ध्यान रखनी होगी ये पांच बड़ी बातें...

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क्या आपने इस वित्तीय साल का आयकर रिटर्न भर दिया है? अगर नहीं तो जल्दी कीजिए। सिर्फ चार का समय शेष है। 31 अगस्त के बाद रिटर्न दाखिल करने पर आपके ऊपर 5000-10000 रुपये जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पहले आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई थी लेकिन फिर सरकार ने इसे बढ़ाकर 31 अगस्त करने का फैसला किया। अगर आयकर रिटर्न दाखिल करने में आपको भी मुश्किलें आ रही हैं तो इन पांच बातों को जानकर आसान होगा काम।

1. अगर आपकी आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। जानें किस टैक्स स्लैब पर कितना आयकर-

2.5 लाख से 5 लाख, टैक्स- 5 फीसदी 5 लाख से 10 लाख, टैक्स- 20 फीसदी10 लाख से ऊपर, टैक्स- 30 फीसदी

2. आईटीआर फाइल करते समय सबसे जरूरी दस्तावेज हैंः- फॉर्म-16, फॉर्म 26-एएस, बैंक का विवरण, गृह ऋण ब्याज प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और आधार कार्ड।

3. सीबीडीटी ने इस बार केवल सिंगल पेज का रिटर्न फॉर्म जारी किया है। इस पेज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर देखा जा सकता है और वहां से डाउनलोड भी किया जा सकता है।

4. आयकर रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) पर लॉग-इन कीजिए। इसके बाद फॉर्म-16 और फॉर्म 26-एएस डाउनलोड करें और उसे बारीकी से भरें। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म डाउनलोड करें और उसे बेहद ही सतर्कता से भरें। फिर उसे सत्यापित करें। इस तरीके से आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। 

5. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कोई गलती हो जाती है तो उसे मार्च 2019 तक ठीक किया जा सकता है। इससे पहले सुधार के लिए दो साल का वक्त दिया जाता था। 

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