Income Tax on Pension: क्या रिटायर्ड कर्मचारियों को भी देना होगा टैक्स? जानें जरूरी नियम

By अंजली चौहान | Updated: May 2, 2026 13:50 IST2026-05-02T13:49:44+5:302026-05-02T13:50:41+5:30

Income Tax on Pension: भारत में पेंशन भुगतान पर भी आयकर देय होता है। हालांकि, यह आपकी आय की श्रेणी और आपके रोजगार पर निर्भर करता है।

Do retired employees also have to pay tax know important rules | Income Tax on Pension: क्या रिटायर्ड कर्मचारियों को भी देना होगा टैक्स? जानें जरूरी नियम

Income Tax on Pension: क्या रिटायर्ड कर्मचारियों को भी देना होगा टैक्स? जानें जरूरी नियम

Income Tax on Pension: कर्मचारियों के लिए रिटायर्डमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन बुढ़ापे का सहारा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी मेहनत की कमाई पर पैनी नज़र रखता है? अक्सर देखा जाता है कि सही जानकारी न होने के कारण, कई बुज़ुर्ग अपनी पेंशन का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में गँवा देते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय की गई एक छोटी सी लापरवाही भी आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। असल में, भारत में पेंशन पर टैक्स इस बात पर निर्भर करता है कि आपको मिलने वाली रकम किस कैटेगरी में आती है और आपकी नौकरी किस तरह की थी।

क्या पेंशन पर भी सैलरी की तरह टैक्स कटता है?

भारत में, पेंशन को मोटे तौर पर दो कैटेगरी में बाँटा गया है: अनकम्यूटेड पेंशन और कम्यूटेड पेंशन।

अनकम्यूटेड पेंशन वह रकम है जो आपको हर महीने एक तय तारीख को मिलती है। इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, इस मासिक पेंशन को आपकी सैलरी माना जाता है। इसलिए, जब आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं, तो इसे "सैलरी से इनकम" हेड के तहत दिखाया जाता है। हालाँकि, सशस्त्र बलों के उन जवानों के लिए एक बड़ी राहत है जो शारीरिक विकलांगता के कारण सेवा से रिटायर हुए हैं। ऐसे मामलों में, उनकी पूरी विकलांगता पेंशन टैक्स से मुक्त होती है।

क्या एकमुश्त पेंशन पर भी टैक्स कटता है?

वहीं, कर्मचारी कभी-कभी अपनी पेंशन का एक हिस्सा सरेंडर कर देते हैं ताकि उन्हें भविष्य में मासिक किस्तों के बजाय एक बड़ी एकमुश्त रकम मिल सके। इसे कम्यूटेड पेंशन कहा जाता है। हालाँकि, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए नियम थोड़े अलग होते हैं। अगर आप केंद्र या राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, या रक्षा सेवाओं से रिटायर हुए हैं, तो यह एकमुश्त रकम पूरी तरह से टैक्स-फ्री होती है।

यह ध्यान देने वाली बात है कि गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम उनकी ग्रेच्युटी से जुड़े होते हैं। अगर आपको रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी मिली है, तो आपकी कम्यूटेड पेंशन का सिर्फ़ एक-तिहाई हिस्सा ही टैक्स-फ्री होता है। हालाँकि, अगर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिली है, तो आप अपनी कुल पेंशन के 50% हिस्से पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। इस रकम से ज़्यादा कोई भी रकम टैक्सेबल होगी।

फैमिली पेंशन पर टैक्स के क्या नियम हैं?

यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को मिलने वाली रकम को फ़ैमिली पेंशन कहा जाता है। इसे सैलरी नहीं माना जाता, बल्कि इसे "अन्य स्रोतों से इनकम" के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है। सरकार ने इसके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रावधान भी किया है। अभी, कुल पेंशन का एक-तिहाई हिस्सा या 15,000 रुपये (जो भी कम हो) टैक्स से छूट प्राप्त है। जो लोग नई टैक्स व्यवस्था चुनते हैं, उनके लिए यह सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये की जा सकती है। हालाँकि, अगर कोई सैनिक देश की सेवा करते हुए शहीद हो जाता है, तो उसके परिवार को मिलने वाली पूरी पेंशन टैक्स से मुक्त होती है।

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