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इस स्कीम में निवेश पर 8 % रिटर्न की गारंटी देती है सरकार, टैक्स में भी मिलेगी छूट

By स्वाति सिंह | Updated: December 5, 2018 16:13 IST

एनएससी अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफ‍िस ब्रांच में खोला जा सकता है। इसके लिए एक सिंगल होल्डर टाइप सर्टिफिकेट कोई भी अपने नाम से या परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से खरीद सकते हैं।

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आज के इस दौर में जहां निवेश के नाम कई लुभावने स्कीम्स आते रहते हैं। ऐसे में आपको जरूरत है समझदारी बरतने की।अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करना बेहतर होगा जहां अच्छे रिटर्न के साथ साथ टैक्‍स भी बचे। ऐसे में एनएससी में न‍िवेश करना फायदेमंद हो सकता है।बता दें कि सरकार ने अब 5 साल की एनएससी पर ब्‍याज दर 7।6 से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करने की घोषणा की है।

इसके साथ ही एनएससी में इन्वेस्ट करने पर इनकम टैक्‍स की धारा 80 सी के अंतर्गत छूट भी म‍िलती है।

आयकर अधिनियम की धारा 80सी के अंतर्गत एनएससी में निवेश पर आय से 100000 रुपए तक की  छूट प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि पहला पांच वर्ष का इंटरेस्ट मैच्योरिटी पर दिया जाता है इसलिए उसे रिलेटेड साल में रिइन्वेस्टमेंट मानकर उसकी भी छूट धारा 80 सी के तहत मिल जाती है।

एनएससी में इन्वेस्ट किसी भी पोस्ट ऑफिस, जहां पर सेविंग अकाउंट खोलने की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ से किया जा सकता है।

एनएससी अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफ‍िस ब्रांच में खोला जा सकता है। इसके लिए एक सिंगल होल्डर टाइप सर्टिफिकेट कोई भी अपने नाम से या परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से खरीद सकते हैं।

इसमें निवेश करने के लिए 100, 500, 1000, 5000, 10,000 या इससे ज्यादा के भी सर्टिफिकेट मिलते हैं। एनएससी इन्वेस्ट करने के लिए कोई लिमिट निर्धारित नहीं की गई है।

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