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लॉकडाउन में यहां करें न‍िवेश: मंदी में भी म‍िलेंगे बेहतर रिटर्न, बिना जोखिम उठाए होगी 'छप्पड़ फाड़' कमाई

By स्वाति सिंह | Updated: May 2, 2020 07:56 IST

पीपीएफ (Public-Provident-Fund) में निवेश पर ना सिर्फ आपको 80सी के तहत टैक्स में छूट मिलती है बल्कि इसके ब्याज और मैच्योरिटी की रकम भी टैक्स फ्री होती है।

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ठळक मुद्देमंदी का असर ने सिर्फ बाजारों पर पड़ रहा है बल्कि म्यूचुअल फंड निवेशकों पर भी हुआ है।अगर बात पीपीएफ की करें तो टैक्‍स सेविंग, फ्यूचर सेविंग्‍स और रिटर्न ये सब अभी के दौर में निवेश का एक अच्‍छा विकल्‍प बनकर उभर रहा हैं

भारतीय अर्थव्यवस्था में इस वक्त मंदी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में निवेशकों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मंदी का असर ने सिर्फ बाजारों पर पड़ रहा है बल्कि म्यूचुअल फंड निवेशकों पर भी हुआ है। ऐसे में अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है तो दिनों-दिन उसकी कीमत कम होती जाती है। महंगाई को मात देने के लिए निवेश के कई विकल्प हैं लेकिन उनमें जोखिम भी होता है।

रिपोर्ट के मुताबिक पीपीएफ ने 2014-19 के दौरान 8.21% औसत रिटर्न दिया है। वहीं लॉर्ज कैप म्यूचुअल फंड ने 7.79% औसत रिटर्न दिया है। बता दें कि बिना जोखिम वाले पीपीएफ में अधिक रिटर्न मिला। तो ऐसे में निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। 

अगर आप बिना जोखिम उठाए हर महीने एक निश्चित कमाई करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की 'Post Office Monthly Income Scheme' आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। जानें POMIS के बारे में सारी जानकारी।

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में लगाएं अपना पैसा

- यह स्कीम सरकार के अधीन है इसलिए विश्वसनीय है। इस स्कीम में जोखिम बेहद कम है और निश्चित मासिक आय मिलती रहती है। इसमें अधिकतम 4.5 लाख (व्यक्तिगत) और 9 लाख (साझा रूप से) जमा किया जा सकता है। स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है।

- मान लीजिए आदित्य ने पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के तहत 4.5 लाख रुपये का निवेश कर दिया। तो इस जमा धन पर पोस्ट ऑफिस आदित्य को हर महीने 2888 रुपये देगा। पांच साल पूरे होने के बाद आदित्य अपना 4.5 लाख रुपये निकाल सकता है।

- अगर आप हर महीने अपना ब्याज नहीं लेते हैं तो वो मूलधन में जुड़ती जाती है और पूरे पैसे पर ब्याज मिलता है। पांच साल पूरे होने के बाद आप उस पैसे को दोबारा इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। 

- अगर आपको पांच साल के पहले पैसों की जरूरत पड़ गई तो इस स्कीम में उसका भी प्रावधान किया गया है। 1 साल तक आप कोई पैसा नहीं निकाल सकते। 1 साल से 3 साल तक आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं लेकिन बतौर पेनाल्टी पोस्ट ऑफिस 2 प्रतिशत रकम काट लेगा। तीन साल से पांच साल के बीच 1 प्रतिशत पेनाल्टी लगेगी। 

- आप अपनी महीने की कमाई को सीधे पोस्ट ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं या चाहें तो अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। या उस रकम को दोबारा निवेश भी करा सकते हैं। 

- पीओएमआईएस खाता खोलने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। वहां आपको एक फॉर्म भरना होगा और साथ ही पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ और दो पॉसपोर्ट साइज फोटो लगानी होगी।

- 10 साल से ज्यादा उम्र के नाबालिग का भी खाता खुलवाया जा सकता है। नाबालिगों के लिए निवेश की अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये है।

- इसमें जमा की जाने वाली रकम पर और उससे आपको मिलने वाली ब्याज पर किसी तरह की टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता है। हालांकि इससे आपको होने वाली कमाई पर डाकघर किसी तरह का TDS नहीं कटता, लेकिन जो ब्याज आपको मंथली मिलती है, उसके एनुअल टोटल पर आपकी टैक्सेबल इनकम में शामिल किया जाता है।

पीपीएफ (PPF) में करें निवेश 

अगर बात पीपीएफ की करें तो टैक्‍स सेविंग, फ्यूचर सेविंग्‍स और रिटर्न ये सब अभी के दौर में निवेश का एक अच्‍छा विकल्‍प बनकर उभर रहा हैं। इन सारे निवेशों में आपके द्वारा जमा किया पैसा टैक्‍स फ्री होता ही है। आपको पीपीएफ अकाउंट के जरिए 2.8 लाख रुपए तक का गारंटीड रिटर्न मिल सकता है। पीपीएफ अकाउंट में आप पंद्रह साल तक पैसे जमा कर सकते हैं। पंद्रह साल पूरे होने पर आपका पीपीएफ अकाउंट मैच्‍योर हो जाता है। पीपीएफ अकाउंट में सालाना 1.5 लाख तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहीं वार्षिक 500 रूपये इन्वेस्ट कर आप इस अकाउंट को एक्टिव रख सकते हैं। 

पीपीएफ खाते से जुड़ी कुछ जरूरी बातेंः-

- पीपीएफ में निवेश पर ना सिर्फ आपको 80सी के तहत टैक्स में छूट मिलती है बल्कि इसके ब्याज और मैच्योरिटी की रकम भी टैक्स फ्री होती है।

- सरकार हर तिमाही में पीपीएफ की ब्याज दरों की घोषणा करती है। फिलहाल पीपीएफ अकाउंट पर 8 प्रतिशत की दर से ब्याज मिल रहा है।

- एक वित्त वर्ष में आप 500 रुपये से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक पीपीएफ खाते में जमा कर सकते हैं।

- एक साल में आप पीपीएफ खाते में 12 बार से अधिक निवेश नहीं कर सकते। खाते में एकमुश्त राशि भी जमा की जा सकती है।

- सरकार के निर्देशों के मुताबिक एक व्यक्ति सिर्फ एक पीपीएफ खाता खोल सकता है। यदि दो खाते खोल दिए गए हैं तो दूसरे खाते में कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

- आप एक वर्ष में अधिकतम 12 बार जमा कर सकते हैं। आप एक बार में 5 रुपये या उससे अधिक राशि जमा करनी होगी। आपको हर बार एक सामान राशि जमा करने की ज़रुरत नहीं है। परन्तु एक साल में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा जमा नहीं कर सकते।

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