7th Pay Commission: मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी सौगात, फैमिली पेंशन 30% से बढ़ाकर 50%
By स्वाति सिंह | Published: September 26, 2019 06:57 AM2019-09-26T06:57:52+5:302019-09-26T06:57:52+5:30
सरकार ने इस फैसले के लिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) में बदलाव किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह नियम 1 अक्टूबर 2019 से लागू होगा। सरकार के इस फैसले पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने गजट कर दिया है।
मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के परिवारों की फैमिली पेंशन बढ़ाने का फैसला किया है। इस मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की 7 साल से कम की नौकरी में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 30 प्रतिशत के बजाय 50 प्रतिशत फैमिली पेंशन मिलेगी।
बताया जा रहा है कि सरकार ने इस कदम को सशस्त्र बल सेवा की विधवाओं के मद्देनजर उठाया है। इस फैसले से पूर्व सरकारी कर्मचारी को कम से कम 7 साल की सर्विस करना अनिवार्य था। तभी उनके परिवार को 50 प्रतिशत फैमिली पेंशन मिलती थी।
बता दें कि सरकार ने इस फैसले के लिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) में बदलाव किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह नियम 1 अक्टूबर 2019 से लागू होगा। सरकार के इस फैसले पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने गजट कर दिया है। यानि अगर किसी कर्मचारी की 1 अक्टूबर 2019 से पहले 10 साल में मौत हो गई है तो फैमिली को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। इसमें 7 साल की लगातार सेवा की शर्त हटा दी गई है।
एक्सपर्ट्स की मानें तो पहले 50 प्रतिशत पेंशन के लिए कर्मचारी की कम से कम 7 साल की सर्विस जरूरी थी। केंद्र सरकार के इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इस पेंशन को पाने के लिए अन्य शर्तें पूरी करना जरूरी है। मृत्यु पर ग्रैच्युटी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के मुहर लगाने के बाद ही तय होगी।