सुप्रीम कोर्ट से फैसले से खुश हुई कांग्रेस, कहा-देवेंद्र फड़नवीस इस्तीफा दें

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 26, 2019 11:18 IST2019-11-26T11:16:38+5:302019-11-26T11:18:04+5:30

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में 27 नवंबर को बहुमत परीक्षण कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साथ ही आदेश दिया कि प्रोटेम स्पीकर भी नियुक्त हो।

congress happy with supreme court judgement and say Fadnavis should give resignation | सुप्रीम कोर्ट से फैसले से खुश हुई कांग्रेस, कहा-देवेंद्र फड़नवीस इस्तीफा दें

इससे पहले अदालत के निर्देश पर कांग्रेस-राकांपा और शिवसेना ने 154 विधायकों के हलफनामे वापस ले लिए थे। 

Highlightsउच्चतम न्यायालय ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा की पूरी कार्यवाही का सीधा प्रसारण होगा।इससे पहले अदालत के निर्देश पर कांग्रेस-राकांपा और शिवसेना ने 154 विधायकों के हलफनामे वापस ले लिए थे। 

महाराष्ट्र में सत्ता को लेकर चल रहे तकरार के बीच  इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट से फैसले से खुश हुई कांग्रेस ने  कहा है कि देवेंद्र फड़नवीस तत्काल इस्तीफा दें। गौरतलब है कि शीर्ष कोर्ट ने महाराष्ट्र में 27 नवंबर को बहुमत परीक्षण कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साथ ही आदेश दिया कि प्रोटेम स्पीकर भी नियुक्त हो।

कोर्ट ने कहा कि पांच बजे तक विधायकों की शपथ पूरी हो जाए। कोर्ट ने साफ किया कि गुप्त मतदान नहीं हो और फ्लोर टेस्ट का लाइव टेलीकास्ट हो। 

इससे पहले अदालत के निर्देश पर कांग्रेस-राकांपा और शिवसेना ने 154 विधायकों के हलफनामे वापस ले लिए थे। याचिकाकर्ताओं ने देवेंद्र फड़नवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती दे रखी है। केंद्र सरकार ने सोमवार को भी दावा किया कि महाराष्ट्र में सरकार गठित करने के लिए भाजपा को राकांपा के 54 विधायकों का समर्थन था।

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