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अखिलेश के फैसले को कड़ाई से लागू करेंगे योगी, स्कूलों में बच्चों के शोषण को सख्ती से रोकेगी यूपी सरकार

By राजेंद्र कुमार | Updated: May 27, 2023 18:46 IST

गाइडलाइंस में विद्यालय प्रांगण को सुरक्षित बनाने के लिए भी कई तरह के उपाय बताए गए हैं। इसमें स्कूल बसों में जीपीएस सिस्टम के साथ ही ड्राइवर व हेल्पर के वेरिफिकेशन की अनिवार्यता रखी गई है। साथ ही बस के अंदर चाइल्ड हेल्पलाइन और वूमेन हेल्पलाइन नंबर तथा पुलिस स्टेशन का नंबर लिखने का निर्देश भी इसमें दिया गया।

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ठळक मुद्देशैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत बच्चों का उत्पीड़न रोकने के लिए सख्त हुई योगी सरकारअखिलेश यादव की सरकार में तैयार की गई गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देशप्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर इस संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आए दिन स्कूल और कॉलेजों में छात्र और छात्राओं के साथ कई अप्रिय घटनाएं घटित हो रही हैं। नोएडा के एक बड़े शिक्षण संस्थान में एक छात्र ने अपनी साथी छात्रा को गोली मार दी। अयोध्या के एक नामी कॉलेज में एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। इसके अलावा भी बच्चों के मानसिक और यौन उत्पीड़न संबंधी कई मामले भी प्रकाश में आए। ऐसे मामलों का संज्ञान लेते हुए अब योगी सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत बच्चों के शारीरिक व मानसिक शोषण एवं यौन उत्पीड़न संबंधी घटनाओं को रोकने के लिए अखिलेश यादव की सरकार में तैयार की गई गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिया है।

अखिलेश सरकार ने यह गाइड लाइन वर्ष 2015 में तैयार कराई थी। अब योगी सरकार ने प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों से इस गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने को कहा है। राज्य के विशेष सचिव बेसिक शिक्षा विजय किरण आनंद के अनुसार, प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर इस संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस पत्र में कहा गया है कि समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालयों एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में गाइडलाइन का पालन किया जाए। विजय आनंद का कहना है कि गाइडलाइन जारी करने का उद्देश्य प्रदेश में बच्चों की सुरक्षा संरक्षित करने तथा बाल अपराध एवं असंवैधानिक कृतियों की रोकथाम और स्कूल जाने वाले बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न से रक्षा करना है। साथ ही इसमें शैक्षणिक संस्थानों का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया गया है।

इस गाइडलाइन में कहा गया है कि प्रत्येक विद्यालय प्रबंध तंत्र/स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एवं प्रधानाचार्यो का यह दायित्व है कि विद्यालय परिसर में या विद्यालय आते-जाते अथवा विद्यालय से बाहर फील्ड विजिट में इस प्रकार का वातावरण तैयार करें जो बच्चों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करे और छात्र/छात्राओं का किसी प्रकार का शारीरिक/मानसिक एवं यौन शोषण न हो।

गाइडलाइंस में विद्यालय प्रांगण को सुरक्षित बनाने के लिए भी कई तरह के उपाय बताए गए हैं। इसमें स्कूल बसों में जीपीएस सिस्टम के साथ ही ड्राइवर व हेल्पर के वेरिफिकेशन की अनिवार्यता रखी गई है। साथ ही बस के अंदर चाइल्ड हेल्पलाइन और वूमेन हेल्पलाइन नंबर तथा पुलिस स्टेशन का नंबर लिखने का निर्देश भी इसमें दिया गया। इसके साथ ही प्रत्येक बस में दो टीचर की इस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए जो बच्चों के साथ स्कूल में बस से आवागमन करेंगे। इसके अलावा शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का व्यवहार संतुलित हो, इस संबंध में भी गाइडलाइन में व्याख्या की गई है।

गाइडलाइन की अनदेखी करने वाली शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी विजय आनंद की कही। अखिलेश सरकार में तैयार हुई उक्त गाइडलाइंस को अब तक सख्ती से क्यों नहीं लागू किया जा रहा था? इस सवाल का जवाब विजन आनंद ने नहीं दिया। उनका कहना है कि अब उक्त गाइडलाइंस का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

टॅग्स :उत्तर प्रदेशअखिलेश यादवयोगी आदित्यनाथSchool Education
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