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अगर पत्नी को पति के प्रेम संबंध का शक हो तो लोकेशन-कॉल रिकॉर्ड मांग सकती, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 30, 2025 16:10 IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आदेश दिया कि पत्नी व्यभिचार के दावों को पुष्ट करने के लिए अपने पति और उसकी कथित प्रेमिका के कॉल डेटा रिकॉर्ड (सीडीआर) और स्थान विवरण के संरक्षण और प्रकटीकरण की मांग सकती है।

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ठळक मुद्देपारिवारिक न्यायालय ने पत्नी की उस अर्जी को स्वीकार कर लिया था।तर्क दिया था कि आरोप साबित करने के लिए यह ज़रूरी है। अक्टूबर 2002 में इस जोड़े ने शादी कर ली और उनके दो बच्चे हुए।

नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अगर किसी पत्नी को अपने पति पर किसी के साथ संबंध होने का संदेह है, तो वह उसके कॉल डेटा रिकॉर्ड (सीडीआर) और लोकेशन की जानकारी सुरक्षित रखने और सार्वजनिक करने की मांग कर सकती है। यह आदेश एक पति और उसकी कथित साथी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें एक पारिवारिक न्यायालय के पूर्व आदेश को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे रिकॉर्ड वस्तुनिष्ठ साक्ष्य हैं और व्यभिचार के मामलों में निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर ने पति और उसकी कथित प्रेमिका द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें पारिवारिक न्यायालय के अप्रैल 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी। इससे पहले, पारिवारिक न्यायालय ने पत्नी की उस अर्जी को स्वीकार कर लिया था।

प्रेमिका के बीच अवैध संबंध

उसने यह तर्क दिया था कि आरोप साबित करने के लिए यह ज़रूरी है। अक्टूबर 2002 में इस जोड़े ने शादी कर ली और उनके दो बच्चे हुए, लेकिन पत्नी ने व्यभिचार और क्रूरता के आधार पर 2023 में तलाक की मांग की। उसने दावा किया कि उसके पति और उसकी कथित प्रेमिका के बीच अवैध संबंध थे और वे कई मौकों पर साथ यात्रा करता है।

29 अप्रैल को पारिवारिक न्यायालय ने पत्नी की अर्जी स्वीकार कर ली और थाना प्रभारी तथा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को जनवरी 2020 से अब तक का विवरण सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। प्रेमिका ने उच्च न्यायालय में अपनी याचिका में दावा किया था कि पत्नी को दी गई अनुमति अवैध है और निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

परेशान करने और प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने की कोशिश

उसने आगे कहा कि महिला ने केवल उसे परेशान करने और उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने के गुप्त उद्देश्य से विवरण माँगा था। पति ने कहा कि उसकी पत्नी प्रथम दृष्टया व्यभिचार का मामला स्थापित करने में विफल रही है, और केवल टेलीफोन पर बातचीत या टावर की निकटता से व्यभिचार का मामला स्थापित नहीं हो सकता।

न्यायालय का आदेश: शारदा बनाम धर्मपाल मामले में 2003 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए, जिसमें यह माना गया था कि व्यक्तिगत गोपनीयता में सीमित दखलंदाज़ी की अनुमति है यदि सच्चाई को उजागर करने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।

सीडीआर और टावर लोकेशन डेटा का खुलासा करने का निर्देश कोई अटकलबाज़ी नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर याचिकाओं से जुड़ा है। दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा बनाए गए तटस्थ व्यावसायिक रिकॉर्ड होने के कारण, ऐसे डेटा निजी संचार की मूल सामग्री को प्रभावित किए बिना, पुष्टिकारी परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रदान कर सकते हैं।

एचटी ने अदालत के 32-पृष्ठ के फैसले का हवाला दिया है। शारदा बनाम धर्मपाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक विवादों में व्यक्तिगत गोपनीयता में सीमित दखल को बरकरार रखा था, और कहा था कि सच्चाई तक पहुँचने के लिए यदि आवश्यक हो तो ऐसे निर्देश स्वीकार्य हैं। यही सिद्धांत सीडीआर और लोकेशन डेटा पर भी लागू होता है, जो वस्तुनिष्ठ रिकॉर्ड हैं जो न्यायनिर्णयन में सहायता कर सकते हैं।

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