West Bengal: पश्चिम बंगाल के बीरभूम में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई है। इस घटना के बाद बीरभूम जिले के सैंथिया कस्बे के कम से कम पांच ग्राम पंचायत क्षेत्रों में अफ़वाहों और गैरकानूनी गतिविधियों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट और वॉयस-ओवर-इंटरनेट टेलीफोनी सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। यह बंद 14 मार्च (शुक्रवार) से 17 मार्च (सोमवार) तक प्रभावी रहेगा।
पश्चिम बंगाल सरकार के गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग के प्रधान सचिव द्वारा 14 मार्च को जारी निषेधाज्ञा में इंटरनेट और कॉल सेवाओं को निलंबित करते हुए अफ़वाहों के फैलने और गैरकानूनी गतिविधियों की आशंका को लेकर चिंता जताई गई है। इस बीच, बीरभूम में पथराव की घटना की रिपोर्ट के बाद प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किया गया है।
आदेश में कहा गया है, "किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को या उनसे, किसी दूरसंचार उपकरण या दूरसंचार उपकरण के वर्ग को या किसी विशेष विषय से संबंधित कोई भी डेटा संबंधी संदेश या संदेश का वर्ग, जो दूरसंचार अधिनियम, 2023 के दायरे में किसी भी दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क द्वारा प्रेषित या प्राप्त किया जाता है, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अपराध के लिए उकसावे को रोकने के हित में अस्थायी रूप से प्रेषित नहीं किया जाएगा।"
"प्रतिबंध सैंथिया, हटोरा ग्राम पंचायत (जीपी), मठपालसा जीपी, हरिसरा जीपी, दरियापुर जीपी और फुलुर जीपी पर लागू होते हैं।"
आदेश में कहा गया है, "कुछ क्षेत्रों में हाल की घटनाओं के मद्देनजर, अगले कुछ दिनों में बीरभूम राजस्व जिले के सैंथिया सामुदायिक विकास खंड के सैंथिया पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सैंथिया नगर पालिका, हटोरा जीपी, मठपालसा जीपी, हरिसरा जीओ, फरियापुर जीपी और फुलुर जीपी क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र में गैरकानूनी गतिविधियों के लिए अफवाह फैलाने के लिए इंटरनेट ट्रांसमिशन और वॉयस ओवर इंटरनेट टेलीफोनी का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसलिए सेवा अस्थायी रूप से बंद हो सकती है।"
यह आदेश 14 मार्च से तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 17 मार्च की सुबह 8 बजे तक वैध रहेगा।