Waqf Amendment Bill 2025: राज्यसभा में पास हुआ वक्फ बिल, समर्थन में पड़े 128 वोट; पढ़ें ताजा अपडेट

By अंजली चौहान | Updated: April 4, 2025 08:39 IST2025-04-04T08:36:02+5:302025-04-04T08:39:50+5:30

Waqf Amendment Bill 2025: विधेयक के पारित होने के समय मुख्य रूप से एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच कड़ी बहस हुई, जिसमें प्रस्तावित विधायी परिवर्तनों पर अलग-अलग विचार उजागर हुए।

Waqf Amendment Bill 2025 live Waqf bill passed in Rajya Sabha 128 votes in support read the latest update | Waqf Amendment Bill 2025: राज्यसभा में पास हुआ वक्फ बिल, समर्थन में पड़े 128 वोट; पढ़ें ताजा अपडेट

Waqf Amendment Bill 2025: राज्यसभा में पास हुआ वक्फ बिल, समर्थन में पड़े 128 वोट; पढ़ें ताजा अपडेट

Waqf Amendment Bill 2025: लोकसभा के बाद राज्यसभा में गर्मागर्म बहस के बाद वक्फ संशोधन बिल 2025 पास हो गया है। 3 अप्रैल को देर रात तक राज्यसभा में बहस के बाद आखिरकार 13 घंटों की मेहनत के बाद सरकार के पक्ष में 128 वोट पड़े जिसके बाद बिल को पास करा लिया गया है। 

विधेयक अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास उनकी मंजूरी के लिए जाएगा, जो कानून बनने से पहले का अंतिम चरण है। विधेयक के पारित होने के दौरान मुख्य रूप से एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच कड़ी बहस हुई, जिसमें प्रस्तावित विधायी परिवर्तनों पर अलग-अलग विचार सामने आए।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संशोधन विभिन्न हितधारकों के सुझावों के आधार पर तैयार किए गए थे। सरकारी निकायों की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति पर जोर देते हुए, रिजिजू ने कहा, "वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है। सभी सरकारी निकायों को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए।"

उन्होंने बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने को उचित ठहराया, जिनकी संख्या 22 सदस्यों में से चार तक सीमित है।

गौरतलब है कि विधेयक कुशल विवाद समाधान सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों के लिए एक संरचित चयन प्रक्रिया और निश्चित कार्यकाल की स्थापना करके वक्फ न्यायाधिकरणों की प्रभावशीलता को बढ़ाने का प्रयास करता है। इसमें वक्फ संस्थानों द्वारा वक्फ बोर्डों में अनिवार्य योगदान को 7% से घटाकर 5% करने का भी प्रस्ताव है, और ₹1 लाख से अधिक आय वाले संस्थानों के लिए ऑडिट अनिवार्य किया गया है।

इसके अलावा, वक्फ संपत्ति प्रबंधन को स्वचालित करने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल का निर्माण परिचालन दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करने के उद्देश्य से किया गया है। विधेयक में शामिल अतिरिक्त उपाय, कम से कम पांच साल के लिए प्रैक्टिस करने वाले मुसलमानों को अपनी संपत्ति वक्फ को समर्पित करने की अनुमति देते हैं, जो 2013 से पहले के नियमों को पुनर्जीवित करता है।

संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक का संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना सामाजिक-आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास के लिए हमारी सामूहिक खोज में एक महत्वपूर्ण क्षण है। इससे विशेष रूप से उन लोगों को मदद मिलेगी जो लंबे समय से हाशिये पर रहे हैं और इस प्रकार उन्हें आवाज और अवसर दोनों से वंचित रखा गया है।"

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