लाइव न्यूज़ :

Waqf Amendment Act: धार्मिक बंदोबस्त में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को रोकेगा वक्फ़ कानून, भाजपा ने किया दावा

By रुस्तम राणा | Updated: April 15, 2025 19:47 IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025, धार्मिक बंदोबस्त में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है।

Open in App

Waqf Amendment Act: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और डायमंड हार्बर, दिल्ली और तमिलनाडु जैसे विपक्षी शासित राज्यों में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सामने आए हैं। हालांकि, सत्तापक्ष का मानना है कि ये प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित प्रतीत हैं और इंडिया ब्लॉक (कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, सीपीआई (एम), आरजेडी, जेएमएम और आप सहित पार्टियों का गठबंधन) द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है ।

वक्फ कानून को केंद्र ने बताया ऐतिहासिक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025, धार्मिक बंदोबस्त में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। विपक्ष के आरोपों के विपरीत, यह अधिनियम किसी समुदाय को लक्षित नहीं करता है - यह पारदर्शिता, निष्पक्षता और जन कल्याण के लिए बनाई गई संपत्तियों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करता है।

कानून लागू होने से आएगी पादर्शिता

वक्फ का मतलब है निजी संपत्ति-चल या अचल-जिसे मुस्लिम धार्मिक या धर्मार्थ उपयोग के लिए दान करते हैं। भाजपा के मुताबिक दशकों तक, यह व्यवस्था न्यूनतम निगरानी के साथ संचालित होती रही, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और शोषण हुआ। ऐसे में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने अब लंबे समय से लंबित सुधारों को लागू करने के लिए कदम उठाया है, जिससे अनियंत्रित नियंत्रण का युग समाप्त हो गया है और वक्फ बोर्डों को सुशासन के दायरे में लाया गया है। भगवा दल के मुताबिक, यह विधेयक संसद में गहन बहस के बाद पारित किया गया था और इसे राजनीतिक तुष्टिकरण के लिए नहीं, बल्कि लाभार्थियों के हितों की सेवा के लिए बनाया गया है।

एकाधिकार को तोड़ना 

एनडीए गठबंधन में शामिल तमाम पार्टियों का तर्क है कि बहुत लंबे समय तक, वक्फ बोर्ड बंद कमरे में जागीर के रूप में काम करते थे, बिना किसी उचित प्रक्रिया के किसी भी भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कर देते थे। केंद्र ने धारा 40 को निरस्त करके इसे समाप्त कर दिया है - एक प्रावधान जो वक्फ बोर्डों को मनमाने अधिकार देता था, जिसका अक्सर निहित स्वार्थों द्वारा दुरुपयोग किया जाता था। अब, धर्म के नाम पर कोई पिछले दरवाजे से जमीन हड़पने की घटना नहीं होगी।

8 अप्रैल से देशभर में लागू हुआ था कानून

पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने जारी राजपत्र अधिसूचना के बाद 8 अप्रैल से वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को देश में लागू कर दिया था। भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया था, "वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का 14) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार 8 अप्रैल, 2025 को उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होने की तारीख निर्धारित करती है।"

टॅग्स :नरेंद्र मोदीCenterBJP
Open in App

संबंधित खबरें

भारतबिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र हुआ अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित, पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली हल्की नोकझोंक

भारत‘पहलगाम से क्रोकस सिटी हॉल तक’: PM मोदी और पुतिन ने मिलकर आतंकवाद, व्यापार और भारत-रूस दोस्ती पर बात की

भारतModi-Putin Talks: यूक्रेन के संकट पर बोले पीएम मोदी, बोले- भारत न्यूट्रल नहीं है...

भारतPutin India Visit: एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने गले लगाकर किया रूसी राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत, एक ही कार में हुए रवाना, देखें तस्वीरें

भारतPutin India Visit: पुतिन ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, देखें वीडियो

भारत अधिक खबरें

भारतशशि थरूर को व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति के भोज में न्योता, राहुल गांधी और खड़गे को नहीं

भारतIndiGo Crisis: सरकार ने हाई-लेवल जांच के आदेश दिए, DGCA के FDTL ऑर्डर तुरंत प्रभाव से रोके गए

भारतBihar: तेजप्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

भारतबिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम हुआ लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज, संस्थान ने दी बधाई

भारतIndiGo Flight Cancel: इंडिगो संकट के बीच DGCA का बड़ा फैसला, पायलटों के लिए उड़ान ड्यूटी मानदंडों में दी ढील