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VIDEO: हाईकोर्ट ने ईद से पहले ASI की निगरानी में संभल मस्जिद की रंगाई-पुताई कराने का दिया आदेश, बढ़ाई गई सुरक्षा

By रुस्तम राणा | Updated: February 27, 2025 15:14 IST

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल द्वारा जारी किए गए निर्देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारियों, एक वैज्ञानिक विशेषज्ञ और स्थानीय प्रशासन के एक प्रतिनिधि से मिलकर एक पैनल बनाने का आदेश दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि काम संरचनात्मक क्षति के बिना किया जाए।

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ठळक मुद्देHC ने आदेश दिया है कि रमज़ान से पहले मस्जिद की कोई भी रंगाई या सफेदी तीन सदस्यीय समिति की देखरेख में की जानी चाहिएसमिति को मस्जिद परिसर का निरीक्षण करने का काम सौंपा गया है अदालत ने कहा है कि पेंटिंग या सफेदी, संरचनात्मक क्षति के बिना किया जाए

संभल:उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के बारे में एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि रमज़ान से पहले मस्जिद की कोई भी रंगाई या सफेदी तीन सदस्यीय समिति की देखरेख में की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल द्वारा जारी किए गए निर्देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारियों, एक वैज्ञानिक विशेषज्ञ और स्थानीय प्रशासन के एक प्रतिनिधि से मिलकर एक पैनल बनाने का आदेश दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि काम संरचनात्मक क्षति के बिना किया जाए।

समिति को मस्जिद परिसर का निरीक्षण करने का काम सौंपा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी रखरखाव कार्य, जैसे कि पेंटिंग या सफेदी, संरचनात्मक क्षति के बिना किया जाए। उनके निष्कर्षों और सिफारिशों की एक विस्तृत रिपोर्ट अगले दिन सुबह 10 बजे तक उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की जानी है।

शाही जामा मस्जिद 24 नवंबर से विवाद के केंद्र में है, जब अदालत द्वारा आदेशित एएसआई सर्वेक्षण के कारण हिंसक झड़पें हुईं। सर्वेक्षण एक याचिका के बाद शुरू किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद एक प्राचीन हरिहर मंदिर पर बनाई गई थी जिसे कथित तौर पर मुगल काल के दौरान ध्वस्त कर दिया गया था।

जब एएसआई अधिकारी सर्वेक्षण करने के लिए पहुंचे, तो लगभग 1,000 प्रदर्शनकारी इस कदम का विरोध करने के लिए एकत्र हुए, जिसके कारण पुलिस के साथ टकराव हुआ। हिंसा के परिणामस्वरूप कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और पुलिसकर्मियों सहित कई अन्य घायल हो गए। जवाब में, अधिकारियों ने अशांति को रोकने के लिए स्कूल बंद करने और इंटरनेट बंद करने जैसे प्रतिबंध लगाए।

विवाद को और बढ़ाने वाला एक और मुद्दा मस्जिद के पास स्थित एक कुएं को लेकर है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई स्थिति रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि धरणी वराह कूप के नाम से जाना जाने वाला यह कुआं सार्वजनिक भूमि पर स्थित है और मस्जिद परिसर का हिस्सा नहीं है।

यह रिपोर्ट शाही जामा मस्जिद समिति द्वारा दायर एक आवेदन के जवाब में दायर की गई थी, जिसमें कुएं के संबंध में मौजूदा स्थिति को बनाए रखने की मांग की गई थी। राज्य सरकार ने कुएं को पुनर्जीवित करने की अपनी योजना का बचाव करते हुए तर्क दिया है कि यह वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के लिए संभल में 19 प्राचीन कुओं को बहाल करने की एक व्यापक पहल का हिस्सा है।

अधिकारियों ने बताया कि इस कुएं का इस्तेमाल ऐतिहासिक रूप से सभी समुदायों के लोग करते थे, लेकिन 1978 में सांप्रदायिक दंगों के बाद इसे आंशिक रूप से ढक दिया गया था, जिसके बाद इसके ऊपर एक पुलिस चौकी बनाई गई थी। 2012 तक, कुआं पूरी तरह से ढक गया था और वर्तमान में इसमें पानी नहीं है।

अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि कुओं का विकास संभल में भूजल की कमी को दूर करने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे इसके घटते जल स्तर के कारण "डार्क जोन" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्होंने इन कुओं सहित ऐतिहासिक स्थलों के जीर्णोद्धार को संभल को पर्यटन केंद्र में बदलने के प्रयासों से भी जोड़ा है।

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