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UP: आज से स्कूलों के बाहर नहीं लगेगी आइसक्रीम-फास्ट फूड की रेहड़ियां, प्रशासन ने लगाया रोक

By आजाद खान | Updated: August 3, 2022 12:38 IST

यह फैसले करने से पहले विभिन्न स्कूलों के नोडल अधिकारियों, शहर के यातायात पुलिस और जिला प्रशासन के बीच काफी बातचीत हुई है। सभी की मंजूरी के बाद ही यह फैसला लिया गया है।

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ठळक मुद्देयूपी जिला प्रशासन ने स्कूल के बाहर ठेले और रेहड़ियों के लगाने पर रोक लगा दी है। नए नियम के तहत कोई भी स्कूल टाइम में रेहड़िया नहीं लगा सकता, बच्चों को भी हिदायत दी गई है। यातायात को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

लखनऊ:उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज से सभी स्कलों के बाहर आइसक्रीम (Ice Cream) और फास्ट फूड (Fast Food) की रेहड़ियां नहीं लगेगी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए स्कूलों के बाहर ठेले लगने पर रोक लगा दिया है। इस रोक के पीछे बड़ी कारण ट्रैफिक जाम को बताया जा रहा है। 

दरअसल, यह रोक लगने से पहले विभिन्न स्कूलों के नोडल अधिकारियों, शहर के यातायात पुलिस (Traffic Police) और जिला प्रशासन के बीच काफी चर्चा हुआ था। मामले में काफी विचार विमर्श करने के बाद यह फैसला लिया गया है कि आज से पीक आवर्स के दौरान स्कूलों के बाहर रेहड़ियां नहीं लगेगी।

क्या है पूरा मामला

जिला प्रशासन द्वारा जारी इस नए दिशानिर्देशों के अनुसार, जो ठेले या रेहड़ियां स्कूल के समय पर अपना ठेला या रेहड़ियां लगाकर सामान बेचते है और सड़क को जाम करते है। इन लोगों को आद से स्कलों के बाहर ठेले या रेहड़ियां लगाने को नहीं दिया जाएगा। 

यही नहीं जो बच्चे स्कूल से छुट्टी होने के बाद निकलेंगे, उन्हें या तो उनके बस या कैब में जाकर बैठना होगा, नहीं तो उन्हें अपने घर जाना होगा। रास्ते में घूमने और सड़क जाम करने के लिए इन छात्रों को भी मना किया गया है। 

अभिभावक भी नहीं ला सकते है स्कूल गेट के पास गाड़ी

इस आदेश में यह भी कहा गया है कि जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल से लाने आते है, उन्हें यह चाहिए की वह स्कूल से 1 किमी की दूरी पर अपनी गाड़ी खड़ा रखे और स्कूल का गेट जाम न करें। 

इसके साथ स्कूल की छुट्टी होने के बाद वे स्कूल के गेट के पास आए और कम से कम समय में अपने बच्चे को लेकर गेट को खाली कर दें। 

प्रशासन ने यह भी कहा है कि अभिभावकों को भी इन नियमों का पालन करना होगा। स्कूल के गेट पर किसी को गाड़ी खड़ा करने की इजाजत नहीं होगी। 

टॅग्स :उत्तर प्रदेशलखनऊट्रैफिक नियमTraffic PoliceSchool Education
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