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UP Ki Khabar: कोरोना को लेकर CM योगी ने की लॉकडाउन की घोषणा, तो सब्जियों की खरीद के लिए बाजार में जुटी भीड़, बढ़े दाम

By अनुराग आनंद | Updated: March 23, 2020 18:49 IST

सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कुछ जिलों में लॉकडाउन की घोषणा की है। लेकिन, जैसे ही लॉकडाउन की खबर फैली कानपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में सब्जी खरीदने के लिए मंडी के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई।

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ठळक मुद्देकोरोना वायरस की चुनौतियों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25मार्च तक राज्य के 16जिलों में लॉकडाउन की घोषणा की है। इसके मद्देनज़र कानपुर के एक बाजार में सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं।

कानपुर: कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए देश भर के 76 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के भी 16 जिलों को लॉकडाउन किया गया है। स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की बेवसाइट के अनुसार, खबर लिखने तक उत्तर प्रदेश में कोरोना के 27 मामले सामने आ गए हैं। जिसमें से एक विदेशी नागरिक भी शामिल है।

यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कुछ जिलों में लॉकडाउन की घोषणा की है। लेकिन, जैसे ही लॉकडाउन की खबर फैली कानपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में सब्जी मंडी के बाहर भारी भीड़ देखने को मिला। 

एएनआई के मुताबिक, कोरोना वायरस की चुनौतियों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25मार्च तक राज्य के 16जिलों में लॉकडाउन की घोषणा की है। इसके मद्देनज़र कानपुर के एक बाजार में सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। सब्जियों की खरीद के लिए बाजार में भारी भीड़ जुटी गई।  

इसी तरह प्रदेश के दूसरे शहरों में भी देखने को मिला है। जब शहर लॉकडाउन हो तो ऐसे समय में आपके शहर में कौन सी सुविधाएं चालू रहती है और कौन सी सुविधाएं बंद रहती है यह जानना जरूरी है। इसे जानने के लिए नीचे देखें-

इन सभी चीज पर रहेगी पाबंदी

सभी नागरिक आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अपने घरों में बंद रहेंगे।सार्वजनिक परिवहन आपातकालीन व जरूरी सेवाओं को छोड़कर पूरी तरह बंद रहेगा।सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, दुकानें, शैक्षणिक संस्थान, निजी प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट, होटल आदि बंद रहेंगे।विदेश से आने वाले नागरिकों की निगरानी की जाएगी। उन्हें होम कोरनटाइन में रखना होगा।सोशल डिस्टेंसिंग गाइड लाइन का करें पालन।टैक्सी, आटो-रिक्शा के संचालन समेत किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी।सभी दुकानें, ‌वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, कार्यालय व कारखाने, कार्यशालाएं व गोदाम बंद रहेंगे।सार्वजनिक स्थल पर पांच से ज्यादा लोग जुटने पर धारा-144 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इन सेवाओं को रहेगी छूटदवा की दुकानें, किराने का सामान, होमडिलीवरी का ई-कामर्स।दैनिक वस्तुओं की आपूर्ति।स्वास्थ्य सेवाएं।समाचार पत्र एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया।अस्पताल, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टर्मिनलों, खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले मालवाहक के सभी प्रकार के परिवहन पर छूट होगी।बिजली पानी से संबंधित कार्यालय एवं बिलिंग सेंटर।अग्नि नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं।ताजे फल एवं सब्जियों की आपूर्ति एवं पेय पदार्थों की आपूर्ति।पशुओं के लिए चारे की आपूर्ति खुली रहेंगी।खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी इकाइयां खुली रहेंगी।पेट्रोल पंप व सीएनजी पंप खुलें रहेंगे।दूध एवं डेयरी प्लांट, स्वास्थ्य उपकरण से जुड़ी निर्माण इकाइयां।बैंक एवं एटीएम, बीमा कंपनियां, दूरसंचार सेवा प्रदाता एवं अन्य संचार सेवाएं।पोस्ट आफिस, गेहूं व चावल से जुड़ा आवागमन पर। 

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