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यूपी के गौतमबुद्धनगर जिले में धारा 144 लागू, 1 से 30 अप्रैल तक रहेगा प्रभावी, जानें

By अनिल शर्मा | Updated: April 1, 2022 10:22 IST

आदेश के मुताबिक, आगामी रमजान, रामनवमी, अम्बेडकर जयंती, हाई स्कूल/इंटर की परीक्षा और सामान्य विधान परिषद चुनाव 2022 आदि की तिथियों को देखते हुए फैसला लिया गया है।

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ठळक मुद्देगौतमबुद्धनगर जिले में धारा 144 लागू की गई हैप्रशासन ने ये फैसला आगामी सभी त्योहारों को देखते हुए लिया है

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में आज से धारा 144 लागू कर दी गई है। जिले के पुलिस कमिश्नरेट ने आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक, आगामी रमजान, रामनवमी, अम्बेडकर जयंती, हाई स्कूल/इंटर की परीक्षा और सामान्य विधान परिषद चुनाव 2022 आदि की तिथियों को देखते हुए फैसला लिया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, शादी/ बारात व अन्य अवसरों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्र का शौकिया प्रयोग / हर्ष फायरिंग नही की जायेगी। कोई भी व्यक्ति जनसामान्य को गुमराह या तनाव या वैमनस्य पैदा करने वाले ऐसे किसी प्रकार के ऑडियो/वीडियो कैसेट एवं सी.डी. को न तो बेचेगा और न बजायेगा और न भौतिक रुप से अथवा वर्चुअल रुप में प्रदर्शित करेगा।

गौरतलब है कि 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक नवरात्र है। इसके बाद 2 अप्रैल को ही चेटीचन्द्र जयन्ती वहीं इसी तिथि से रमजान माह प्रारम्भ हो रहा है। 10 अप्रैल को रामनवमी है। वहीं 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयन्ती। दिनांक 15.04.2022 को गुड फ्राइडे, 16 अप्रैल को हनुमान जयन्ती है। मालूम हो कि प्रदेश में  24 मार्च से लेकर  12.04.2022 तक प्रस्तावित हाई स्कूल/इन्टर मीडिएट की परीक्षा कराई जा रही है।

टॅग्स :Gautam Buddha NagarNoidaIPCGautam Budh Nagar
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