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दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप स्टेज-4 के तहत लागू हुए ये नियम, सीक्यूएम ने 'घर से काम' करने की दी सलाह

By आकाश चौरसिया | Updated: November 5, 2023 18:17 IST

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मानें तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 454 पर पहुंच गया है। दिल्ली-एनसीआर में प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान उप-समिति की बैठक हुई।

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ठळक मुद्देप्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप स्टेज-4 रविवार से लागू हो गया इन 8 नियमों को किया रेखांकित(सीएक्यूएम) के अनुसार जीआरएपी के चरण-4 के अनुसार आठ प्वाइंट कार्य योजना

नई दिल्ली: बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप स्टेज-4 रविवार से लागू हो गया है। यह इसलिए भी हुआ है क्योंकि दिन प्रतिदिन एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में चला गया है। 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मानें तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 454 पर पहुंच गया है। दिल्ली-एनसीआर में प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण और एक्यूआई के खराब श्रेणी में जाता देख ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान उप-समिति की आज बैठक हुई।

वहीं, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के अनुसार ग्रैप के चरण-4 के अनुसार आठ प्वाइंट कार्य योजना रविवार से पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी।

8 प्वाइंट्स, जिनपर सीएक्यूएम ने तैयार की योजना-दिल्ली में अब सिर्फ उन्हीं ट्रक को आने की अनुमति है, जो जरुरी सामान और सेवा में लगे हुए हैं। इनके अलावा एलएनजी, सीएनजी और इलेक्ट्रिक को भी परमिशन दी गई है। इसके अलावा दूसरे ट्रक दिल्ली नहीं जा पाएंगे। 

-इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी, बीएस-2 मानक के तहत चलने वाले डीजल ट्रक के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड एलसीवी को राजधानी में जाने की अनुमति है। इसके साथ ही इनमें भी वही ट्रक जा सकेंगे जो आवश्यक वस्तुओं और ऐसी ही सेवाओं में काम कर रहे हो। 

-दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने एवं आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर, केंद्रीय शासित राज्य में पंजीकृत डीजल चालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) और भारी माल वाहन (एचजीवी) इन्हें बैन कर दिया गया है।

-वहीं, राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, विद्युत पारेषण, पाइपलाइन आदि जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

-एनसीआर राज्य सरकार और दिल्ली सरकार भी अपने कर्मचारियों की संख्या आधी कर घर से काम लेने का फैसला कर सकती है। इसके अलावा ये सभी नियम प्राइवेट, निगम और सरकारी विभागों के लिए भी हैं। 

-केंद्रीय सरकार भी अपने कर्मचारियों के घर से काम करने के लिए परमिशन दे सकती है। 

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