कोच्चि, 11 अगस्त केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि राज्य में जांच संक्रमण दर (टीपीआर) पृथक-वास नियमों का उपयुक्त ढंग से अनुपालन नहीं किये जाने के कारण बढ़ रही है और भीड़भाड़ पर रोक या पूर्ण लॉकडाउन ही कोविड-19 के रोकथाम के मात्र विकल्प हैं।
अदालत ने सरकारी बेवरेज कोरपोरेशन (बेवको) की दुकानों पर नये कोविड दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने पर चिंता प्रकट करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि शराब खरीदने के लिए इन दुकानों पर लंबी कतारें होती हैं।
न्यायमूर्ति देवान रामचंद्रन ने कहा कि नये दिशानिर्देश, जिनमें बाहर जाने वाले के लिए टीके की कम से कम एक खुराक लगा होने या पिछले 72 घंटे के अंदर कराये गये आरटी-पीसीआर परीक्षण की निगेटिव रिपोर्ट होने या एक महीने के अंदर कोविड-19 से संक्रमित नहीं होने की शर्त लगायी गयी है, अन्य दुकानों की भांति शराब की दुकानों पर भी लागू हों।
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