टूजी: अदालत से सीबीआई अपील से संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए सरकार को निर्देश देने का आग्रह
By भाषा | Updated: November 2, 2020 22:18 IST2020-11-02T22:18:14+5:302020-11-02T22:18:14+5:30

टूजी: अदालत से सीबीआई अपील से संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए सरकार को निर्देश देने का आग्रह
नयी दिल्ली, दो नवंबर कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंपनी के निदेशक राजीव अग्रवाल ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह सरकार को उन दस्तावेजों को पेश करने का निर्देश दे, जिनमें अपील दायर करने का निर्णय लेने से पूर्व की प्रक्रिया का उल्लेख हो। टूजी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा समेत अग्रवाल को भी बरी किया गया था।
अग्रवाल ने एक याचिका में केंद्र सरकार द्वारा पारित उस आदेश के निर्णय लेने की प्रक्रिया को चुनौती दी है, जिसमें आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील किए जाने के वास्ते सीबीआई को मंजूरी दी गई है।
अग्रवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति बृजेश सेठी ने कहा कि वह मंगलवार को मामले में बरी पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा की ओर से पेश दलीलों को सुनेंगे।
राजीव अग्रवाल की ओर से पेश वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि वह सरकार द्वारा लिए गए मूल आदेश को चुनौती नहीं दे रहे बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया का उचित प्रकार से पालन किया गया अथवा नहीं, इसे चुनौती दे रहे हैं।
उन्होंने दलील दी कि सीबीआई द्वारा दायर अपील व्यवस्थित रूप में नहीं थी और बिना दिमाग लगाए दाखिल की गई और अदालत से अनुरोध किया कि अपील दायर करने का निर्णय लेने से पहले की प्रक्रिया से संबंधित सभी दस्तावेज पेश करने का सरकार को निर्देश दें।