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याचिकाकर्ता बोल रहा था 'या..या..या..', सीजेआई ने कोर्ट रूम में झाड़ा, कहा- यह कोई कॉफी शॉप नहीं है

By रुस्तम राणा | Updated: September 30, 2024 19:29 IST

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, “या ( Yeah) मत कहो, यस कहो। यह कोई कॉफी शॉप नहीं है, यह एक कोर्ट है।” उन्होंने आगे कहा, "मुझे लोगों के 'या' कहने से थोड़ी एलर्जी है।"

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ठळक मुद्देसीजेआई ने याचिकाकर्ता से कहा कि उन्हें “या (Yeah) कहने वाले लोगों से थोड़ी एलर्जी हैसीजेआई चंद्रचूड़ ने उनसे कहा, या मत कहो, यस कहोबोले- यह कोई कॉफी शॉप नहीं है, यह एक कोर्ट है

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को एक याचिकाकर्ता को कोर्ट रूम में अनौपचारिक “या” (yeah) का इस्तेमाल करने के लिए फटकार लगाई। याचिकाकर्ता को कोर्ट रूम की मर्यादा की याद दिलाते हुए, सीजेआई ने यह भी कहा कि उन्हें “या कहने वाले लोगों से थोड़ी एलर्जी है।” सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, “या मत कहो, यस कहो। यह कोई कॉफी शॉप नहीं है, यह एक कोर्ट है।” उन्होंने आगे कहा, "मुझे लोगों के 'या' कहने से थोड़ी एलर्जी है।"

यह तब हुआ जब अदालत एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें याचिकाकर्ता ने उसे राहत न देने के लिए एक न्यायाधीश के खिलाफ इन-हाउस जांच की मांग की थी। वादी, एक पक्षकार ने एक याचिका का उल्लेख किया जिसमें उसने भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई को प्रतिवादी के रूप में जोड़ा था। उन्होंने कहा कि याचिका मई 2018 में दायर की गई थी।

याचिका पर आश्चर्य और निराशा व्यक्त करते हुए, सीजेआई ने पक्षकार से कहा, “आप न्यायाधीश को प्रतिवादी के रूप में रखकर जनहित याचिका कैसे दायर कर सकते हैं? कुछ गरिमा होनी चाहिए। आप यह नहीं कह सकते कि मैं एक न्यायाधीश के खिलाफ इन-हाउस जांच चाहता हूं। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। वे भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए। आप यह नहीं कह सकते कि मैं एक न्यायाधीश के खिलाफ इन-हाउस जांच चाहता हूं क्योंकि आप बेंच के सामने सफल नहीं हुए। क्षमा करें, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते।”

याचिकाकर्ता ने कहा कि न्यायमूर्ति गोगोई ने एक अवैध बयान का हवाला देते हुए उनकी सेवा समाप्ति को चुनौती देने वाली याचिका को गलत तरीके से खारिज कर दिया था और फैसले में "कानून की घोर त्रुटियां" थीं।

सीजेआई ने उनसे कहा, "सही हो या गलत, सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम फैसला होता है। आपकी समीक्षा खारिज कर दी गई है। अब आपको क्यूरेटिव दाखिल करना है, लेकिन आप कहते हैं कि आप क्यूरेटिव दाखिल नहीं करना चाहते हैं।" इससे पहले 9 सितंबर को कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक वकील को सुनवाई के दौरान अपनी आवाज़ ऊँची करने के लिए फटकार लगाई थी।

टॅग्स :DY Chandrachudसुप्रीम कोर्टsupreme court
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