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बंगाल सरकार ने अदालत से अम्फान राहत का कैग से ऑडिट कराने का आदेश वापस लेने का अनुरोध किया

By भाषा | Updated: January 6, 2021 22:53 IST

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कोलकाता, छह जनवरी पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में अर्जी देकर अनुरोध किया कि वह चक्रवातीय तूफान अम्फान के राहत कार्य में अनियमितता के आरोपों की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से ऑडिट कराने के अपने आदेश को वापस ले ले या उसमें कुछ बदलाव करे।

राज्य सरकार ने कहा कि चूंकि लोगों को सहायता राशि दिये जाने का काम अभी जारी है, ऐसे में कैग ऑडिट का निर्देश समयपूर्व है।

मुख्य न्यायाधीश टी. बी. एन. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ द्वारा पिछले साल एक दिसंबर को दिए गए आदेश पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया।

धन वितरण में पूरी पारदर्शिता बरते जाने का दावा करते हुए अर्जी में कहा गया है कि लाभार्थियों के खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का उपयोग किया जा रहा है ताकि वित्तीय सहायता में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचा जा सके। राज्य के 16 जिलों के लोग तूफान अम्फान से प्रभावित हुए हैं।

राज्य सरकार ने अदालत ने कहा कि लोगों को वित्तीय सहायता देने का काम अभी जारी है, ऐसे में जिलाधिकारी निधि के उपयोग से जुड़ा प्रमाणपत्र सौंपने में सक्षम नहीं होंगे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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