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कोडनाड लूट और हत्या मामले में आरोपियों ने पलानीस्वामी, शशिकला से पूछताछ का अनुरोध किया

By भाषा | Updated: August 23, 2021 22:03 IST

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कोडनाड में लूटपाट और हत्या के सनसनीखेज मामले के तीन आरोपियों ने मद्रास उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि मामले में पूर्व मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी, अन्नाद्रमुक की बर्खास्त नेता वी.के. शशिकला और उनके रिश्तेदारों जे. इलावरसी तथा वी.एन. सुधाकरन से पूछताछ की जाए। उन्होंने निचली अदालत के एक आदेश को रद्द करने का अनुरोध भी किया जिसने उनकी ऐसी ही याचिका को खारिज कर दिया था। इस मामले का ठीकरा अन्नाद्रमुक पर फोड़ने का प्रयास करते हुए राज्य में सत्तारूढ़ द्रमुक की सहयोगी कांग्रेस ने संभवत: मंगलवार को राज्य विधानसभा में कोडनाड के मामले को उठाने की अनुमति मांगी है, वहीं अन्नाद्रमुक ने कहा कि अदालतों में विचाराधीन मामलों पर सदन में चर्चा नहीं की जाती। हालांकि विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए द्रमुक ने कहा कि अन्नाद्रमुक ने ही इस विषय को सदन में उठाया था और पिछले सप्ताह सदन से वॉकआउट करने के साथ उसके सदस्य विधानसभा के बाहर धरने पर भी बैठे। कांग्रेस ने कहा कि अन्नाद्रमुक ने इस विषय को राज्य के राज्यपाल के समक्ष क्यों उठाया। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने कोडनाड संपदा का इस्तेमाल ‘रिट्रीट’ के रूप में किया था। दिसंबर 2016 में उनके निधन के बाद आरोपियों ने इस जगह के एक सुरक्षाकर्मी की हत्या कर दी, एक अन्य को घायल कर दिया और वहां रखीं घड़ियों समेत कीमतीं चीजें लूट लीं। तीनों आरोपियों-दीपू, एम.एस. सतीशन और ए. संतोष सामी ने उच्च न्यायालय में दाखिल अपनी अपराधी पुनर्विचार याचिका में कहा कि उन्होंने सीआरपीसी की धारा 233 (3) और 233 के तहत नीलगिरि में एक स्थानीय अदालत के समक्ष एक याचिका दाखिल की थी और प्रार्थना की थी कि पलानीस्वामी, शशिकला, इलावरसी, सुधाकरन, तत्कालीन जिलाधिकारी शंकर और पुलिस अधीक्षक मुरली रंबाह, एक स्थानीय अन्नाद्रमुक नेता, संपदा के प्रबंधक और एक अन्य व्यक्ति से पूछताछ की जाए। उन्होंने बताया कि हालांकि सत्र न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रबंधक से पूछताछ की अनुमति दे दी वहीं अन्य गवाहों के संदर्भ में याचिका को खारिज कर दिया गया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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