हैदराबाद: विरोध प्रदर्शन करने से पहले कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किए गए भाजपा की तेलंगाना इकाई के प्रमुख एवं सांसद बी. संजय कुमार हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बुधवार को जेल से रिहा कर दिए गए।
भाजपा सांसद और तेलंगाना ईकाई के पार्टी प्रमुख बंदी संजय कुमार को रविवार की रात कोविड-19 संबंधी दिशानिर्देशों का कथित तौर पर उल्लंघन करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। सोमवार को कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था।
कुमार को रिहा करने का आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा विरोध जताना लोकतंत्र का हिस्सा है और किसी सरकार को लंबे समय तक प्रदर्शनकारी जनप्रतिनिधियों को जेल में नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के करीमनगर मजिस्ट्रेट के रिमांड आदेश को रद्द कर दिया।
हालांकि, अदालत ने कहा कि कुमार को यह सुनश्चित करना होगा कि अपनी राजनीतिक गतिविधियों के दौरान वह कोविड-19 से जुड़े सभी नियमों का अनुपालन करेंगे।
करीमनगर जेल से रिहा होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कुमार ने शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य की खातिर सरकारी आदेश (जीओ) के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया।
कुमार ने कहा कि कैद से उन पर कोई असर नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए लड़ते हुए उन्हें जेल में डाल दिया गया था, न कि किसी दूसरे कारणों से। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार जीओ में संशोधन करे।
भाजपा नेता को रविवार रात तब गिरफ्तार कर लिया गया था, जब उन्होंने राज्य सरकार के एक आदेश के खिलाफ कोविड-19 संबंधी निषेधाज्ञा का कथित तौर पर उल्लंघन किया था।
तेलंगाना सरकार के द्वारा संजय कुमार की गिरफ्तारी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अत्यंत निंदनीय बताया था। गिरफ्तारी के विरोध में नड्डा मंगलवार को हैदराबाद पहुंचे थे, जहां कोविड नियमों का हवाला देते हुए उन्हें प्रस्तावित रैली की इजाजत नही दी गई थी।