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सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के प्रयास करने पर 10 साल जेल को बताया अनुचित, कहा- "अपराध के अनुरूप हो सजा..."

By अंजली चौहान | Updated: July 23, 2024 10:06 IST

नई दिल्ली: यह निर्णय हत्या के प्रयास के मामलों में सजा के लिए स्पष्ट सीमाएँ स्थापित करता है, क्योंकि इसने सजा के प्रावधानों की स्पष्ट व्याख्या प्रदान करने में विधायी इरादे और आनुपातिकता सिद्धांत को मजबूत किया है।

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए कहा कि सिर्फ हत्या के प्रयास करने वाले दोषी को 10 साल से अधिक कठोर सजा नहीं दी जा सकती। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब तक सजा आजीवन कारावास में न बदल जाए। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 के तहत सजा के संबंध में कानून के अहम बिंदुओं को रेखाकिंत करते हुए, न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और राजेश बिंदल की पीठ ने विधायिका की मंशा पर प्रकाश डाला और धारा 307, आईपीसी के पहले भाग के तहत हत्या के प्रयास के मामलों के लिए निर्धारित अधिकतम सजा का पालन करने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति ने कहा कि हत्या के प्रयास की सजा के मामले में विधायी निर्देश स्पष्ट हैं। विशेष रूप से, धारा 307, आईपीसी के पहले भाग में अधिकतम दस साल के कारावास की सजा निर्धारित की गई है, जबकि दूसरे भाग में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, यदि ऐसे कृत्यों से पीड़ित को चोट पहुंचती है।

अदालत ने कहा कि जब विधानमंडल ने स्पष्ट शब्दों में धारा 307, आईपीसी के तहत दोषसिद्धि के लिए लगाए जाने वाले अधिकतम शारीरिक दंड को पहले भाग के तहत निर्धारित किया है और जब संबंधित न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते समय आजीवन कारावास नहीं लगाना उचित समझा, तो किसी भी परिस्थिति में दोषी को दी जाने वाली सजा धारा 307, आईपीसी के पहले भाग के तहत निर्धारित सजा से अधिक नहीं हो सकती। यह व्याख्या न्यायालयों को दस वर्ष से अधिक की सजा देने से दृढ़तापूर्वक रोकती है, जब तक कि दोषी को आजीवन कारावास की सजा न दी गई हो।

उल्लेखनीय रूप से, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 के तहत समान प्रावधानों के साथ हत्या के प्रयास को अपराध के रूप में बरकरार रखा गया है, जो 1 जुलाई से लागू हुआ है। अदालत ने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि यदि धारा 307, आईपीसी के दूसरे भाग के तहत दोषी को आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जाती है, तो एकमात्र अन्य अनुमेय सजा पहले भाग के तहत निर्धारित है - एक अवधि जो 10 वर्ष तक बढ़ सकती है और जुर्माना हो सकता है।

धारा 307, आईपीसी, हत्या के प्रयास के लिए सजा से संबंधित है और इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग हत्या करने के प्रयासों से संबंधित है, जिसके लिए दस साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। दूसरा भाग उन स्थितियों को संबोधित करता है, जहां पीड़ित को चोट लगती है, जिससे दोषी को आजीवन कारावास या पहले भाग में उल्लिखित सजा हो सकती है।

पीठ ने जोर देकर कहा, "धारा 307, आईपीसी का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह वास्तव में 'क्युलपे पोएना पर एस्टो' की सच्ची भावना को आत्मसात करता है - जिसका अर्थ है 'दंड अपराध के अनुपात में होना चाहिए; सजा अपराध के अनुरूप होनी चाहिए।"

अदालत ने सजा में आनुपातिकता के सिद्धांत को रेखांकित करते हुए कहा कि धारा 307, आईपीसी, धारा के तहत विभिन्न परिस्थितियों के लिए विशिष्ट दंड निर्धारित करके स्वाभाविक रूप से इस सिद्धांत का पालन करती है।

धारा 307, आईपीसी के तहत प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए, पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि धारा का दूसरा भाग पहले भाग (जो कि 10 साल की जेल है) में निर्दिष्ट सजा से अधिक की सजा को अधिकृत नहीं करता है, जब तक कि यह आजीवन कारावास न हो। धारा 307, आईपीसी के तहत कानूनी प्रावधानों का स्पष्टीकरण तब आया जब पीठ ने हत्या के प्रयास के एक मामले में 14 साल की जेल की सजा पाने वाले दो दोषियों की अपील पर सुनवाई की।

हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता नीरज ने अधिवक्ता पीयूष बेरीवाल की सहायता से तर्क दिया कि शारीरिक चोट की प्रकृति और उसके बाद की स्थिति 14 साल की कैद की सजा को उचित ठहराती है। हालांकि, अदालत ने असहमति जताते हुए कहा कि यदि आजीवन कारावास को अनुपातहीन माना जाता है, तो अधिकतम अनुमेय सजा धारा 307, आईपीसी के पहले भाग के तहत निर्धारित की गई सजा - दस साल की जेल - पर वापस आ जाती है। यह निर्णय हत्या के प्रयास के मामलों में सजा के लिए स्पष्ट सीमाएँ स्थापित करता है, क्योंकि इसने सजा के प्रावधानों की स्पष्ट व्याख्या प्रदान करने में विधायी इरादे और आनुपातिकता सिद्धांत को मजबूत किया है।

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