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Same-sex marriage case: सुप्रीम कोर्ट ने एकसाथ रहने के अधिकार को दी मान्यता, लेकिन शादी को नहीं, संसद पर डाली जिम्मेदारी

By मनाली रस्तोगी | Updated: October 17, 2023 12:52 IST

अकेले छोड़े जाने का अधिकार और गरिमा का अधिकार तथा अपनी पसंद से जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 की अभिन्न विशेषता है।

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ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो व्यक्ति एक साथ रह सकते हैं और इसे अपराध नहीं बनाया जा सकता।धारा 377 को पढ़कर इसे सक्षम बनाया गया है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो व्यक्ति एक साथ रह सकते हैं और इसे अपराध नहीं बनाया जा सकता। धारा 377 को पढ़कर इसे सक्षम बनाया गया है। अकेले छोड़े जाने का अधिकार और गरिमा का अधिकार तथा अपनी पसंद से जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 की अभिन्न विशेषता है।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि समलैंगिक समुदाय के लिए वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच में कोई भेदभाव न हो और सरकार को समलैंगिक अधिकारों के बारे में जनता को जागरूक करने का निर्देश दिया। 

सरकार समलैंगिक समुदाय के लिए एक हॉटलाइन बनाएगी, हिंसा का सामना करने वाले समलैंगिक जोड़ों के लिए सुरक्षित घर गरिमा गृह बनाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि अंतर-लिंग वाले बच्चों को ऑपरेशन के लिए मजबूर न किया जाए।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "यौन अभिविन्यास के आधार पर संघ में प्रवेश करने का अधिकार प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। विषमलैंगिक संबंधों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को व्यक्तिगत कानूनों सहित मौजूदा कानूनों के तहत शादी करने का अधिकार है। समलैंगिक जोड़ों सहित अविवाहित जोड़े संयुक्त रूप से एक बच्चे को गोद ले सकते हैं।"

मोटे तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश से सहमत होते हुए न्यायमूर्ति कौल ने कहा, "गैर-विषमलैंगिक संघ भारत के संविधान के तहत सुरक्षा के हकदार हैं। इस अदालत ने ऐसे जोड़ों को मिलने वाले लाभों को देखने के लिए एक समिति बनाने के एसजी मेहता के बयान को स्वीकार कर लिया है।" 

उन्होंने कहा, "एसएमए विवाह का एक विशेष रूप बताता है और इस प्रकार यह विवाह का एक धर्मनिरपेक्ष रूप प्रदान करता है। मैं न्यायमूर्ति भट्ट से असहमत हूं कि एसएमए का उद्देश्य यौन अभिविन्यास को पहचानना था।"

 

टॅग्स :सेम सेक्स मैरेजसुप्रीम कोर्टDY Chandrachud
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