नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'द केरल स्टोरी' पर प्रतिबंध को लेकर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर राज्य के इस कदम के पीछे का कारण पूछा। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार से सिनेमाघरों में सुरक्षा मुहैया कराने का कारण भी पूछा। अदालत ने बंगाल और तमिलनाडु को नोटिस जारी करते हुए कहा, "पश्चिम बंगाल को फिल्म पर प्रतिबंध क्यों लगाना चाहिए? यह पूरे देश में चल रही है।"
कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को नोटिस जारी किया है। हालांकि फिल्म को तमिलनाडु में प्रतिबंधित नहीं किया गया है, थिएटर मालिकों ने कानून और व्यवस्था की चिंताओं पर इसे प्रदर्शित नहीं करने का फैसला किया है, निर्माताओं ने दावा किया कि यह एक छाया प्रतिबंध था। पश्चिम बंगाल द केरल स्टोरी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य था। राज्य सरकार ने यह कहते हुए बैन लगाया था कि इससे शांति भंग होने की संभावना है।
सोमवार को एक अधिसूचना में राज्य सरकार ने कहा कि उसने राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए घृणा या हिंसा की किसी भी घटना से बचने के लिए फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। इसके बाद फिल्म के निर्माताओं ने बंगाल प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें नुकसान हो रहा है। बता दें कि कई राज्य ऐसे भी हैं, जिन्होंने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है।