नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और मणिपुर सरकार को भोजन, दवा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि कोई भी नागरिक बुनियादी मानव सुविधाओं के बिना न रह जाए। नाकाबंदी हटाने पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिस तरह से नाकाबंदी से निपटा जाता है वह कानून प्रवर्तन के तहत है, हालांकि, मामले के मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए सरकार को आवश्यक वस्तुओं को हवाई मार्ग से गिराने सहित सभी विकल्प तलाशने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार से सुनवाई की अगली तारीख पर अपने द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील पर गौर किया कि मणिपुर और केंद्र सरकार द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि शीर्ष अदालत द्वारा गठित समिति को नोडल अधिकारियों के बारे में भी सूचित किया जाएगा।