नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को क्लब कर दिया है और मामले को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया। इस बीच, देश की शीर्ष अदालत ने गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा को 10 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। साथ ही कहा कि खेड़ा न्यायिक अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणियों को लेकर अपने खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियों में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थीं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि वाराणसी और असम में दर्ज एफआईआर को यूपी के लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।