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अगर आप 21 साल से कम में सिगरेट का सेवन किया तो जेल की हवा खानी पड़ सकती, जानिए गाइडलाइन

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Updated: January 2, 2021 20:00 IST

अवैध सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेचने पर 1 साल की जेल या 50,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है. साथ ही दूसरी बार इसका दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है.

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ठळक मुद्देदूसरी बार गलती करते हुए पकड़े जाने पर 5 साल तक की या 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.दूसरी बार इसका दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है.प्रतिबंधित क्षेत्र में सिगरेट पीने पर लगने वाले फाइन को 500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये करने का प्रावधान है.

नई दिल्लीः अगर आप 21 साल से कम हैं और सिगरेट और तंबाकू का सेवन करते हैं तो आने वाले समय में आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार इन उत्पादों की बिक्री की अनुमति देने के लिए मौजूदा 18 वर्ष से 21 साल तक की उम्र बढ़ाने के लिए एक विधेयक तैयार किया है.

सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (व्यापार और वाणज्यि, उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, विज्ञापन और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 का मसौदा तैयार किया है. आयु सीमा को बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रावधान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए जा रहे नए विधेयक का हिस्सा है.

उत्पाद अधिनियम, 2003 में संशोधन करने का प्रयास किया गया

विधेयक में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 में संशोधन करने का प्रयास किया गया है. विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के तहत कोई भी व्यक्ति, सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री, या बिक्री की अनुमति 21 वर्ष या इससे कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बेचने की पेशकश नहीं कर सकेगा.

इसके साथ ही यह भी प्रावधान है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के सौ मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं हो सकेगी. भादंसं की धारा 7 में यह कहते हुए संशोधन किया जा रहा है कि सिगरेट या कोई भी अन्य तंबाकू उत्पाद सील पैक अवस्था में होना चाहिए. मूल पैकेजिंग से बाहर इनकी बिक्री नहीं होगी.

धारा 7 के उल्लंघन पर दो साल की कैद या एक लाख रु पए तक का जुर्माना हो सकता

इसमें एक और प्रावधान जोड़ा गया है कि कोई भी व्यक्ति, सिगरेट या किसी भी अन्य तंबाकू उत्पादों का तब तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन, आपूर्ति या वितरण नहीं करेगा, जब तक कि सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के हर पैकेज के लिए उत्पादन, आपूर्ति या वितरण को लेकर न्यूनतम मात्रा निर्धारित न की गई हो.

इस धारा 7 के उल्लंघन पर दो साल की कैद या एक लाख रु पए तक का जुर्माना हो सकता है, जबकि अधिकतम सजा पांच साल की जेल या पांच लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है. घातक रोग का खतरा डॉक्टरों के मुताबिक सिगरेट पीने से हृदय रोग होते हैं. श्वसन संबंधित समस्याएं होती हैं और कैंसर भी हो सकता है. एक अध्ययन के अनुसार, एक सिगरेट आपकी जिंदगी को 11 मिनट तक कम कर सकती है.

टॅग्स :भारत सरकारस्वास्थ्य मंत्री भारत सरकारदिल्लीहर्षवर्धन
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